रांची की युवती को जज ने पांच कुरान बांटने की शर्त पर दी जमानत; जानें पूरा मामला
सोशल साइट पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखकर फंसी थी ग्रेजुएट गर्ल ऋचा गिरफ्तारी के विरोध में बंद रहा था पिठोरिया। जानें पूरा मामला....
रांची, जागरण संवाददाता। सोशल साइट पर एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में जेल में बंद पिठोरिया के सोनार मोहल्ला की ऋचा भारती (19) को राहत मिल गई है। सोमवार को न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने उसे अनोखी सजा सुनाते हुए सशर्त जमानत दे दी। जज ने कहा, आरोपित को 15 दिनों के अंदर पांच कुरान बांटना होगा। अगर इसकी अवहेलना की गई तो जमानत रद हो सकती है। सात हजार के दो निजी बांड जमा करने के बाद सोमवार को ऋचा जेल से बाहर आ गई।
शैक्षणिक संस्थानों में बांटनी होगी कुरान की प्रति
आदेश के मुताबिक कुरान की एक प्रति शिकायतकर्ता सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया एवं अन्य चार प्रति रांची के सरकारी विश्वविद्यालय या कॉलेज या स्कूलों में बांटनी होगी। कुरान की प्रति बांटने के दौरान रांची पुलिस को उचित सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश दिया गया। साथ ही, अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दो में एक जमानतदार आरोपित के करीबी रिश्तेदार बनें।
12 जुलाई को भेजा गया था गया था जेल
सोशल साइट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर 12 जुलाई को सदर अंजुमन कमेटी, पिठोरिया द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता की ओर से कहा गया कि पिछले तीन दिनों से ऋचा फेसबुक साइट पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है। इसे प्रचारित कर रही है। इससे क्षेत्र में कभी भी धार्मिक भावना भड़क सकती है। प्राथमिकी दर्ज होने के तीन घंटे के भीतर ऋचा भारती को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं, जेल भेजे जाने के बाद लगातार हिंदू संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन किया जा रहा था। लोगों ने पिठोरिया बंद भी बुलाया था।