रांची में 10 कोचिंग और हॉस्टल पर निगम का शिकंजा, 24 घंटे में सील करने का निर्देश
रांची नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाले 10 कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों को अंतिम नोटिस जारी किया है। ...और पढ़ें

अंतिम नोटिस जारी, स्वीकृत भवन नक्शा और जरूरी दस्तावेज नहीं देने पर भवन होंगे सील।
HighLights
रांची नगर निगम ने 10 संस्थानों को अंतिम नोटिस दिया।
24 घंटे में संचालन बंद कर दस्तावेज जमा करने का निर्देश।
नियमों का पालन न करने पर भवन सील किए जाएंगे।
जागरण संवाददाता, रांची। नियमों की अनदेखी कर संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों, हास्टलों और लाज पर रांची नगर निगम ने शिकंजा कस दिया है। निगम ने शनिवार को 10 संस्थानों को अंतिम नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और स्वीकृत भवन नक्शा समेत सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। तय समय में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील किया जाएगा।
नगर निगम के अनुसार, हॉस्टल, लाज और कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस, हाॅस्टल पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र और स्वीकृत भवन नक्शा समेत अन्य जरूरी अनुमतियां अनिवार्य हैं।
इसके बावजूद संबंधित संस्थानों की ओर से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। निगम ने पहले भी इन्हें नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया था। कुछ संस्थानों ने जवाब दिया, लेकिन निगम ने उसे संतोषजनक नहीं पाया। इसके बाद सभी 10 संस्थानों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है।
इन संस्थानों को जारी हुआ नोटिस
- कैटेलिस्ट आइएएस अकादमी, कचहरी रोड
- आरसी फिजिकल अकादमी, हातमा
- लक्ष्य डिफेंस अकादमी, बिरसा कालोनी, मोरहाबादी
- प्रकाश करियर फाउंडेशन, ले डिजायर कांप्लेक्स, सर्कुलर रोड
- आरसी डिफेंस अकादमी, लालपुर
- योद्धा डिफेंस अकादमी, ईस्ट जेल रोड, थड़पखना
- श्योर सक्सेस सेंटर, लालपुर
- किरण अकादमी, ईस्ट जेल रोड
- कमांडो फिजिकल अकादमी, हातमा
- आरसी फिजिकल अकादमी, बिरसा नगर, सरना टोली
स्वीकृत उपयोग के विपरीत संचालन पर कार्रवाई
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि भवनों का अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग या स्वीकृत नक्शे के विपरीत इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंतिम नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर संबंधित संचालकों को संस्थान का संचालन बंद कर सभी जरूरी दस्तावेज निगम के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। निर्देशों की अनदेखी करने पर भवन सील करने के साथ संबंधित कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई भी की जाएगी।
निगम ने शहर में संचालित सभी हास्टल, लाज और कोचिंग संस्थानों को भवन के स्वीकृत उपयोग, निर्माण संबंधी नियमों और संचालन की वैधानिक शर्तों का पालन करने की चेतावनी दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
