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नए वोटर आइडी के लिए देना होगा प्रमाण पत्र

रांची : अब नए वोटर आइडी कार्ड के लिए जन्म और आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। मतदाता च

By JagranEdited By: Published: Mon, 30 Oct 2017 01:40 AM (IST)Updated: Mon, 30 Oct 2017 01:40 AM (IST)
नए वोटर आइडी के लिए देना होगा प्रमाण पत्र
नए वोटर आइडी के लिए देना होगा प्रमाण पत्र

रांची : अब नए वोटर आइडी कार्ड के लिए जन्म और आवासीय प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। मतदाता चाहे वीआइपी हो या सामान्य। सिर्फ फॉर्म-6 भरने से नाम नहीं जुड़ेगा। उन्हें अपना प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ में देना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी फॉर्म और दस्तावेजों को ईआरओ यानी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के नेट पर अपलोड किया जाएगा, जिसे चार श्रेणियों में जांच करने के बाद वोटर आइडी कार्ड को पास किया जाएगा।

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दरअसल बूथ लेबल ऑफिसर (बीएलओ) मतदाताओं से उनका फॉर्म-6 लेंगे, जो अपने प्रखंड कार्यालय क्षेत्र में ऑपरेटर से ईआरओ-नेट पर मतदाता का प्रमाण पत्र और फॉर्म को अपलोड कराएंगे। अपलोड होने के बाद इसकी जांच सुपरवाइजर करेंगे। दस्तावेजों का मिलान करने के बाद इसे एईआरओ यानी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पास भेज देंगे। एईआरओ भी दस्तावेजों का मिलान कर एक चेक लिस्ट जारी करेगा, जिसके बाद ईआरओ अपना अंतिम मुहर लगाएंगे। हालांकि, यह व्यवस्था पहले भी थी, पर कई देखा गया है कि बिना दस्तावेज के ही वोटर आइडी कार्ड बन जाता था। इस मामले पर कड़ाई करने के लिए दस्तावेज को सीधे ईआरओ के नेट पर अपलोड कर दिया जा रहा है, ताकि कभी भी संबंधित मतदाता के दस्तावेज देखे जा सकते हैं।

मतदाता अपना आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन के जरिये दे सकते हैं। निर्वाचन आयोग की साइट पर ऑनलाइन वोटर आइडी कार्ड को बनवाने के लिए फॉर्म- 6 दिया गया है। इस फॉर्म में मतदाता का नाम, उम्र, जन्म का स्थान, स्थायी पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी आदि की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही आपको सहायक दस्तावेजों को स्कैन कर प्रस्तुत करना होगा।

आवेदन के साथ क्या दें

जन्म प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, पैनकार्ड, रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, आधारकार्ड को शामिल किया जाएगा।

पता के लिए बिजली बिल, पैन पासबुक, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन, पासपोर्ट, पानी का बिल, आयकर निर्धारण के किसी आदेश की कॉपी को प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

कौन सा है किसका फॉर्म

- नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म -6

- विदेश में रहनेवाले भारतीय मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 ए

-नामों के शामिल किए जाने पर कोई आपत्ति के लिए फॉर्म -7

-मतदाता सूची में प्रविष्टियों को शुद्ध कराने के लिए फॉर्म -8

-एक ही विधानसभा क्षेत्र में पता बदलवाने के लिए फॉर्म -8 ए

'ईआरओ नेट के तहत सभी प्रमाण पत्रों को अपलोड किया जा रहा है। बिना प्रमाण पत्र के इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर इसकी जांच भी होगी। '

- गीता चौबे, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, रांची


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