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पूर्व मंत्री हरिनारायण समेत पांच के खिलाफ सीबीआइ कोर्ट में आरोप तय

पूर्व मंत्री हरिनारायण राय पर पद का दुरुपयोग कर खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी को ए क्लास में रजिस्टर्ड कराने का आरोप है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 09:09 AM (IST)Updated: Wed, 06 Nov 2019 12:29 PM (IST)
पूर्व मंत्री हरिनारायण समेत पांच के खिलाफ सीबीआइ कोर्ट में आरोप तय
पूर्व मंत्री हरिनारायण समेत पांच के खिलाफ सीबीआइ कोर्ट में आरोप तय

रांची, जासं। सीबीआइ के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत में मंगलवार को पूर्व मंत्री हरिनारायण राय, एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का, पथ निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर जय प्रकाश, विभागीय क्लर्क रामजी सिंह एवं नाथू राम के खिलाफ आरोप तय किया गया। अभियुक्त के खिलाफ आइपीसी की धारा120 बी, 420, 471 व पीसी एक्ट 13(2) के तहत चार्ज फ्रेम किया गया। यह मामला आरसी 04ए/10एच से जुड़ा है।

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हरिनारायण राय पर ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए खुद की महामाया कंस्ट्रक्शन कंपनी का रजिस्ट्रेशन रूरल वर्क डिविजन में क्लास वन(ए) श्रेणी में कराने का आरोप है। जबकि कंपनी क्लास वन(ए) ग्रेड के लिए योग्यता नहीं रखती  थी। रजिस्ट्रेशन के आधार पर कंपनी को दुमका एवं देवघर में सड़क एवं पुल निर्माण के लिए करोड़ों के ठेके मिले। काम के दौरान कंपनी ने 10 करोड़ 40 लाख 16 हजार 98 रुपये विभाग से प्राप्त किये थे। चार्जफ्रेम के दौरान हरिनारायण राय एवं अन्य अभियुक्त  भी अदालत में उपस्थित थे।

सीबीआइ ने हरिनारायण राय की पत्नी सुशीला देवी, छोटा भाई संजय कुमार राय, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी उपेंद्र प्रसाद सिंह को भी आरोपी बनाया है। सुशीला देवी पर चार्जफ्रेम के लिए अदालत ने आठ नवंबर की तिथि तय की है। 

हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआइ ने दर्ज की थी प्राथमिकी

इस मामले में पहले विजिलेंस की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई।  विजिलेंस ने हरिनारायण राय के साथ एनोस एक्का सहित अन्य के खिलाफ कांड संख्या 26/2008 दर्ज किया था। बाद में हाईकोर्ट ने सीबीआइ को छानबीन का निर्देश दिया। सीबीआइ ने 2010 में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया।


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