अवैध संबंध में पति की रस्सी से गला घोंटने वाली पत्नी व भाई दोषी करार
अवैध संबंध में पति की रस्सी से गला घाेंटने वाली पत्नी व भाई दोषी करार
अवैध संबंध में पति की रस्सी से गला घोंटने वाली पत्नी व भाई दोषी करार
-मृतक के दोनों बच्चे थे घटना के चश्मदीद गवाह
-न्यायालय के समक्ष दोनों बच्चों ने अपनी मां व चाचा के खिलाफ दी थी गवाही
-न्यायालय ने दोनों को भादवि की धारा 302 के तहत ठहराया दोषी
संवाद सहयोगी, रामगढ़ : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संजय प्रताप के न्यायालय ने शुक्रवार को देवर के साथ अवैध संबंध में पति की नायलान रस्सी से गला घोंटकर हत्या करने वाली पत्नी व भाई को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों को भादवि की धारा 302 व 201 के तहत दोषी पाया है। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आगामी 31 मई की तिथि निर्धारित की है। इस पूरे मामले में मृतक के दोनों बच्चे ही चश्मदीद गवाह थे। दोनों ने न्यायालय के समक्ष अपन बयान दर्ज कराया कि उनकी आंखों के सामने मां शम्मा परवीन व चाचा तुफैल अंसारी ने नायलान की रस्सी से उसके पिता शौकत अंसारी की गला घोंट कर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में अभियोजन की ओर से कुल 13 गवाहों की गवाही न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपर लोक अभियोजक एस के शुक्ला ने साक्ष्य के रूप में हत्या में इस्तेमाल नायलान की रस्सी भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय में पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डा. लिसु चौरे, चार अनुसंधानकर्ता इनमें प्रमुख अनुसंधानकर्ता एएसआई शिवशंकर जमादार ने अपना बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराया। बचाव पक्ष की ओर से एक गवाह मो. रिजवान की गवाही हुई। रिजवान अपने साक्ष्य के प्रेक्षण में टूट गया। मृतक की एक डायरी भी न्यायालय में प्रस्तुत की गई। इस डायरी में मरने से पूर्व उसने उल्लेख किया था कि उसे उसकी पत्नी व भाई से जान का खतरा है।