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बूटी मोड़ दुष्कर्म कांड: B.Tech छात्रा से दुष्‍कर्म-हत्या मामले में राहुल राज को फांसी की सजा

Btech Girl Murder Case सीबीआइ की विशेष अदालत ने राहुल राज को फांसी की सजा सुनाई। 15 दिसंबर 2016 को दुष्कर्म के बाद बीटेक छात्रा को उसने जलाकर मार डाला था।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 21 Dec 2019 09:01 AM (IST)Updated: Sat, 21 Dec 2019 07:01 PM (IST)
बूटी मोड़ दुष्कर्म कांड: B.Tech छात्रा से दुष्‍कर्म-हत्या मामले में राहुल राज को फांसी की सजा
बूटी मोड़ दुष्कर्म कांड: B.Tech छात्रा से दुष्‍कर्म-हत्या मामले में राहुल राज को फांसी की सजा

रांची, राज्य ब्यूरो। Btech Girl Murder Case बहु‍चर्चित और वीभत्‍स रांची की बूटी बस्ती निवासी बीटेक छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद जलाकर मार डालने के मामले में अभियुक्त राहुल राज उर्फ रॉकी राज उर्फ अंकित उर्फ राज श्रीवास्तव उर्फ आर्यन को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने इसे रेयरेस्‍ट ऑफ रेयर केस माना है। बीटेक की छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपित राहुल को फांसी की सजा दी गई है। सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को राहुल को अधिकतम सजा सुनाई। तीन साल पांच दिन बाद अदालत का यह फैसला आया है। दोषी राहुल राय मूलत: बिहार के नालंदा जिले के एकंगरसराय के धुरा गांव का रहने वाला है। उसके पिता उमेश प्रसाद ऑटो चालक हैं। जिस समय सजा सुनाई गई, उस समय उसके परिवार का काई सदस्य उसके साथ नहीं था।

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इससे पहले शुक्रवार को सीबीआइ की विशेष अदालत ने राहुल राज को दुष्कर्म के बाद हत्या करने का दोषी पाया था। इस मामले में सीबीआइ कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2019 को आरोप तय किया था। सीबीआइ ने अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद दस दिनों की रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ भी की थी। जांच अधिकारी ने 19 सितंबर को चार्जशीट दाखिल की थी।

सीबीआइ 23 वर्षीय अभियुक्त को लखनऊ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर 22 जून को रांची लेकर पहुंची थी। इसके बाद उसे बिरसा मुंडा जेल भेज दिया गया था। बता दें कि 15 दिसंबर 2016 की देर रात बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म और जलाकर मारने की घटना को अंजाम दिया गया था। 16 दिसंबर 2016 को मामला प्रकाश में आया था। सदर थाना क्षेत्र की बूटी बस्ती में 15 दिसंबर 2016 की रात बीटेक छात्रा की सामूहिक दुष्कर्म के बाद तार से गला घोंट कर हत्या कर दी गई थी। और चेहरे पर मोबिल छिड़ककर चेहरा जला दिया गया था। छात्रा की मौत के मामले में 28 मार्च 2018 को सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

वीभत्‍स तरीके से की थी छात्रा की हत्‍या

छात्रा मूल रूप से सिल्ली थाना क्षेत्र की थी। उसके पिता बरकाकाना में सीएमपीडीआइ कर्मी हैं। पिता के अनुसार बूटी बस्ती में वर्ष 2005 में उन्होंने एसबेस्टस का घर बनवाया था। करीब दो साल से उनकी दो बेटियां वहां रहकर पढ़ाई करती थीं। वे व परिवार के अन्य सदस्य बरकाकाना में रहते हैं। बड़ी बेटी रांची शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में स्नातक कर रही थी, जबकि छोटी बेटी (मृतका) ओरमांझी की एक तकनीकी कॉलेज से बीटेक द्वितीय वर्ष की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 15 दिसंबर 2016 को ही पास की थी। घटना इस दिन ही देर रात की है। उसी दिन पिता उक्त छात्रा (मृतका) को लेकर रांची आए थे और उसे कॉलेज छोड़कर बरकाकाना लौट गए थे। रात में ही छात्रा की हत्या हो गई थी। 16 दिसंबर की सुबह इस घटना का खुलासा हुआ था।

हत्या के कुछ घंटों बाद घटनास्थल पर गया था आरोपित

घटना के बाद युवती के घर के बाहर भीड़ थी। इस मामले में अभियुक्त राहुल अपने दोस्त अक्षय कुमार के साथ स्कूटी से वहां पहुंचा था। अदालत में अक्षय कुमार ने अपनी गवाही में उक्त बातें कही हैं। उसने कहा कि घटना की शाम में वह पटना चला गया। वहां से फोन कर पुलिसिया कार्रवाई की जानकारी लेता था। अक्षय कुमार बूटी बस्ती में ही रहता है। बताया कि घटना के कुछ दिन कुछ दिन पहले अभियुक्त राहुल बिहार के नालंदा से रांची आया था। रांची आने पर उससे संपर्क किया और एक किराये का रूम दिलाने को कहा। तुरंत रूम नहीं मिलने पर मोहल्ले के ही एक मंदिर के पीछे वाले कमरे में अस्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करा दी थी। मंदिर में रहने के दौरान मोहल्ले के बच्चों से लड़की के बारे में पूछता था।

किराए पर मकान के लिए पहुंचा था अभियुक्त

बीटेक छात्रा की दो बहनों का भी इस मामले में अदालत में गवाही दर्ज की गई है। एक बहन ने अदालत को बताया कि घटना के कुछ दिन पहले राहुल किराए का कमरा लेने के लिए उसके घर आया था। परिवार वालों ने लड़के को कमरा देने से मना कर दिया। उसी दिन के बाद से कई बार अहसास हुआ कि राहुल उसकी बहन का पीछा कर रहा है। घटना से पहले घर के आसपास उसे घूमते हुए भी देखा था। वहीं, घटना के बाद से उसे कभी नहीं देखा गया।


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