Rahul Gandhi News: अमित शाह को हत्यारा बताने वाले केस में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत
Jharkhand Politics कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष व वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा बताया था। इसे लेकर अदालत में याचिका दाखिल की गई थी। अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार और प्रतिवादी से जवाब मांगा है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Rahul Gandhi vs Amit Shah झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भाजपा नेता अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार और प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि, इस दौरान अदालत ने राहुल गांधी को पूर्व में मिली राहत बरकरार रखा है। पूर्व में अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। इस मामले में राहुल गांधी की ओर से निचली अदालत से समन और वारंट के खिलाफ याचिका दाखिल की है।
चाईबासा के भाजपा नेता ने दर्ज कराया था मामला
भाजपा नेता व गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी किए जाने पर राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के चाईबासा की निचली अदालत में भाजपा नेता प्रताप कुमार ने मानहानि का मामला दर्ज कराया है। इसमें कहा गया है कि वर्ष 2018 में राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। राहुल ने कहा था कि भाजपा में ही किसी हत्यारे को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसा कांग्रेस में नहीं हो सकता है। जब अमित शाह भाजपा के अध्यक्ष थे, उस दौरान उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था।
निचली अदालत ने राहुल को समन जारी किया था
इसपर निचली अदालत ने संज्ञान लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को समन किया था। बाद में जमानतीय वारंट भी जारी किया गया। राहुल गांधी ने इस मामले को निरस्त करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत में चल रही कार्यवाही रद करने का आग्रह किया है। अदालत ने इस मामले के प्रतिवादी प्रताप कुमार और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।