राहुल गांधी को राहत, हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई रोक
राहुल गांधी के सभी मोदी चोर हैं के बयान परअधिवक्ता प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। जिस पर कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अंतरिम राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी प्रकार की उत्पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। अदालत ने गुरुवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता प्रदीप मोदी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। दरअसल, रांची की निचली अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में समन जारी करते हुए 28 फरवरी को स्वयं या अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता कौशिक शारखेल ने अदालत को बताया गया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने किसी खास जाति के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की है। उनके द्वारा मोदी पर दिया जाने वाला बयान मंतव्य नहीं है, बल्कि उन्होंने सिर्फ सवाल किया है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त कर दिया जाए। इसके बाद अदालत ने राहुल गांधी को अंतरिम राहत प्रदान की।
ज्ञात हो कि निचली अदालत में अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी पर 20 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें कहा गया है कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में कांग्रेस की सभा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेने के साथ कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वो सभी चोर हैं। शिकायतवाद में कहा गया है कि सभी मोदी को चोर कहना निंदनीय, कष्टकारी और ठेस पहुंचाने वाला है।