Amit Shah Defamation Case: राहुल गांधी के वकील ने HC में कहा- दोनों विराेधी पार्टियां, लगाती रहती हैं आरोप
Jharkhand High Court में सोमवार को सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी का बयान मानहानि योग्य नहीं है।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 05 Aug 2019 05:17 PM (IST)Updated: Mon, 05 Aug 2019 08:19 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता की अदालत में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कांग्रेस एवं भाजपा विरोधी पार्टियां हैं। इन पार्टियों के नेता एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसे में राहुल गांधी द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर लगाया गया आरोप मानहानि के दायरे में नहीं आता है। उनकी ओर से निचली अदालत द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ जारी समन के आदेश को भी पढ़कर सुनाया गया। समय की कमी के चलते अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।
सुनवाई दौरान राहुल गांधी की ओर से बहस जारी रही। अब मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। भाजयुमो के नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराई है। इसमें अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा किया गया है। इस पर निचली अदालत ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि, पूर्व में ही हाई कोर्ट निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा चुका है।
सुनवाई दौरान राहुल गांधी की ओर से बहस जारी रही। अब मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी। भाजयुमो के नवीन झा ने राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराई है। इसमें अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का दावा किया गया है। इस पर निचली अदालत ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया है, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। हालांकि, पूर्व में ही हाई कोर्ट निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा चुका है।
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