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दस फीसद सवर्ण आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर

रांची, राज्य ब्यूरो : राज्य में दस फीसद सवर्ण आरक्षण पर रघुवर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इस

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Feb 2019 06:50 AM (IST)Updated: Fri, 15 Feb 2019 06:50 AM (IST)
दस फीसद सवर्ण आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर
दस फीसद सवर्ण आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर

रांची, राज्य ब्यूरो : राज्य में दस फीसद सवर्ण आरक्षण पर रघुवर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही 8 लाख रुपये से कम सालाना कमाई करनेवाले परिवारों को इस आरक्षण का लाभ मिलने का लाभ प्रशस्त हो गया है। सरकार इसके लिए अलग से अध्यादेश भी लाएगी। यह आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए मिलनेवाले आरक्षण (50 फीसद) के अतिरिक्त होगा। इस प्रकार राज्य में अब 60 फीसद सीटें आरक्षित होंगी।

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यह आरक्षण नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में मिल सकेगा। कैबिनेट ने गुरुवार को कुल 24 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। फैसलों की जानकारी कार्मिक विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, कैबिनेट के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे और कृषि सचिव पूजा सिंघल ने दी। कैबिनेट की बैठक में वरीय मंत्री सरयू राय की अनुपस्थिति चर्चे में रही। हालांकि रात में सरयू राय सीएम आवास पहुंचे थे।

कैबिनेट से पारित संकल्प के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पहचान परिवार द्वारा विभिन्न लोकेशन अथवा शहरों में धारित जमीन और संपत्ति को जोड़कर देखा जाएगा। इस काम के लिए परिवार का अर्थ आवेदक, उसके पति अथवा उसकी पत्नी, माता-पिता और कम उम्र के भाई-बहन को शामिल किया जाएगा। आय प्रमाणपत्र डीसी, अपर उपायुक्त, एसडीओ, कार्यपालक दंडाधिकारी, सहायक दंडाधिकारी और अंचल अधिकारी के स्तर से जारी होने पर मान्य होगा। वे शर्ते भी तय हो गई हैं जिसके आधार पर कोई इस लाभ से वंचित किया जा सकेगा।

कृषि सचिव पूजा सिंघल ने बताया कि पांच एकड़ तक जमीन रखनेवालों को मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की राशि सीधे खाते में दी जाएगी। यह राशि निजी जमीन के मालिकों को मिलेगी, संस्थागत भू-धारकों को नहीं।

इसके अलावा संवैधानिक पद धारक, विधानसभा (संयुक्त बिहार में विधान परिषद भी) के वर्तमान अथवा पुराने सदस्यों, मासिक पेंशन दस हजार से अधिक पानेवालों (चतुर्थवर्गीय कर्मियों को छोड़कर) और आइटी रिटर्न भरनेवालों को भी कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

कृषि सचिव ने बताया कि अभी केंद्रीय योजना का लाभ किसानों को मिलेगा लेकिन आशीर्वाद योजना का लाभ जून महीने से मिल पाएगा क्योंकि अगले महीने आम चुनाव के कारण आचार संहिता लागू हो जाएगी। उन्होंने जानकारी दी कि 18 वर्ष से कम उम्र के किशोरों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

इन्हें नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ

-5 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूखंड हो।

-1000 वर्गफीट या इससे अधिक का आवासीय फ्लैट हो।

-अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखंड हो।

-अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक जमीन हो।

शहीद प्रमोद की पत्‍‌नी को महिला पॉलीटेक्निक में व्याख्याता बनाया

15 अगस्त 2016 को श्रीनगर में आतंकवादी को मार गिराने के बाद जवाबी हमले में शहीद हुए मिहिजाम, जामताड़ा सीआरपीएफ कमांडेंट कीर्ति चक्र से सम्मानित प्रमोद कुमार की पत्‍‌नी नेहा त्रिपाठी को राजकीय पॉलिटेक्निक राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में विशेष परिस्थिति में व्याख्याता के पद पर नियुक्ति की अनुमति दी गई है।

अनुकंपा के आधार पर हो रही इस बहाली के लिए नियमित नियुक्ति प्रक्रिया को शिथिल किया गया है।

शराब दुकानों का लाइसेंस का शुल्क सात लाख

राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन संचालित खुदरा दुकानों के लिए लाइसेंस शुल्क को चालू वित्तीय वर्ष में 50 हजार से बढ़ाकर सात लाख रुपये कर दिया गया है। राज्य में कॉरपोरेशन के तहत 706 दुकानें संचालित हैं। इससे राज्य सरकार को 45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी।

कैबिनेट के अन्य फैसले

- आर्ट ऑफ लिविंग फॉर एक्सीलेंस को एक रुपये में 5 एकड़ भूखंड 30 वर्षो के लिए लीज पर दी गई है।

- बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, काके में दिनाक 01 जनवरी 2006 के पूर्व सेवानिवृत्त पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनधारकों को पेंशन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

- फरवरी 2018 से अनुबंध पर रखे गए भूतात्विक विश्लेषकों को संविदा राशि 35,400 रुपये देने की स्वीकृति दी गई।

- राज्य के गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को राजकीयकृत प्रारंभिक एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के समरूप सातवां केंद्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।

- राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, राची के दंत चिकित्सा महाविद्यालय के लिए चिकित्सा शिक्षा सेवा के सृजित पदों के पदनाम एवं वेतनमान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

- विधानसभा से नयासराय पथ पर स्थित एवं राची-पिस्का स्टेशन के बीच लेवल क्रासिंग पर ऊपरी पुल के निर्माण कार्य के लिए 26.76 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। आरओबी के निर्माण के लिए रेलवे को दिए जाने वाले राशि रुपए 11.86 करोड़ की अग्रिम निकासी करने को स्वीकृति दी गई।

- सरायकेला खरसावा जिला अंतर्गत गम्हरिया अंचल के मौजा गोपीनाथपुर में 3.42 एकड़ जमीन 1.25 करोड़ रुपये के भुगतान पर मिथिला मोटर्स को 30 वर्षो के लिए लीज पर दिया गया।


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