JSSC Exam: जेएसएससी परीक्षा की नई नियमावली में हिंदी भाषा को हटाने के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल
JSSC Exam News याचिका में कहा गया है कि हिंदी सहित अन्य भाषाओं को भाषा के पेपर से हटाया जाना सही नहीं है। हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से ही स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। इधर चारा घोटाला मामले में दो आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बहस पूरी हो गई।
रांची, राज्य ब्यूरो। जेएसएससी यानि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा की नई नियमावली में हिंदी भाषा को हटाने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। एकता विकास मंच की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। ऋतु कुमार ने बताया कि याचिका में हिंदी सहित अन्य भाषाओं को भाषा के पेपर से हटाया जाना सही नहीं है। हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से ही राज्य के स्कूलों में शिक्षा दी जाती है।
ऐसे में इनको हटाकर स्थानीय भाषा को जोड़ा जाना उचित नहीं है, जिनकी स्कूलों में पढ़ाई भी नहीं की जाती है। उनकी ओर से अदालत से उक्त शर्त को निरस्त करने की मांग की गई है। बता दें कि इससे पहले कुशल कुमार और रमेश हांसदा की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा चुकी है। इसमें कहा गया है कि हिंदी और अंग्रेजी को हटाया जाना और दसवीं व प्लस टू की योग्यता राज्य के संस्थानों अनिवार्य करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
चारा घोटाला मामला : दो आपूर्तिकर्ताओं की ओर से बहस पूरी
डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में मंगलवार को दो आपूर्तिकर्ताओं की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने दलीलें रखी। इसमें नंद किशोर प्रसाद व शरद कुमार का नाम शामिल है। मामले की सुनवाई सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में हो रही है।
बहस के दौरान दोनों आरोपितों ने इस मामले में खुद को निर्दोष बताया। इस मामले में अब तक 23 आरोपितों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अदालत ने अगली सुनवाई की तिथि 30 सितंबर निर्धारित की है। बता दें कि उक्त मामले में लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डा. आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, सेवानिवृत्त आइएएस बेक जूलियस समेत 112 आरोपित मुकदमे का सामना कर रहे हैं।