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चारा घोटाला : श्यामबिहारी, सईद समेत चार आरोपितों की संपत्ति सीज करने दिल्ली गई टीम, थमाया नोटिस

सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश पर उपायुक्त ने एक टीम दिल्‍ली भेजी है।

By Edited By: Published: Fri, 05 Oct 2018 10:17 AM (IST)Updated: Fri, 05 Oct 2018 11:14 AM (IST)
चारा घोटाला : श्यामबिहारी, सईद समेत चार आरोपितों की संपत्ति सीज करने दिल्ली गई टीम, थमाया नोटिस
चारा घोटाला : श्यामबिहारी, सईद समेत चार आरोपितों की संपत्ति सीज करने दिल्ली गई टीम, थमाया नोटिस

रांची, जागरण संवाददाता। सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश पर उपायुक्त ने चारा घोटाले के अभियुक्तों की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए अभियुक्तों की प्रॉपर्टी की वर्तमान स्थिति की जांच के लिए संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिए गए। साथ ही जिन अभियुक्तों की संपत्ति दिल्ली व अन्य स्थानों पर है, उन्हें भी वहां जाकर अधिकारियों ने नोटिस थमाया।

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उपायुक्त की ओर से गठित टीम में शामिल कार्यपालक दंडाधिकारी सागर कुमार व रविशकर तथा सिल्ली के पुलिस उपाधीक्षक चंद्रशेखर आजाद ने तीन और चार अक्टूबर को दिल्ली में चारा घोटाला के अभियुक्तों श्याम बिहारी सिन्हा और रवि सिन्हा के ग्रेटर कैलाश 2 स्थित फ्लैट और घिटोरनी तथा शिकोहपुर स्थित फार्म हाउस की जांच कर उन्हें नोटिस थमाया।

चारा घोटाला के अन्य अभियुक्त विजय कुमार मलिक के पीतमपुरा स्थित तीन फ्लैटों तथा कश्मीरी गेट स्थित विपिन मलिक के फ्लैट में किराएदारों से 31 अक्टूबर तक फ्लैट खाली कराने संबंधी नोटिस थमाया गया। साथ ही वसंत कुंज स्थित मोहम्मद सईद के सील फ्लैट को जांच के लिए खोला गया और फिर जांच के लिए बंद कर दिया गया। सभी फ्लैट एवं मकान नई दिल्ली-पुरानी दिल्ली स्थित पॉश इलाके में हैं और एमसीडी दिल्ली द्वारा इन फ्लैट व मकानों का काफी ऊंचा किराया निर्धारित कर सूचित किया गया है।

जांच टीम लौटकर संयुक्त प्रतिवेदन उपायुक्त सह रिसीवर तथा एसडीओ को देगी, इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। चारा घोटाला के अभियुक्तों की राची, पटना एवं नई दिल्ली स्थित संपत्ति को सीबीआई की विशेष अदालत ने इन अभियुक्तों की संपत्ति अटैच करने का आदेश पारित किया था। रांची उपायुक्त और सदर एसडीओ को इसका रिसीवर नियुक्त किया गया था। न्यायालय के अटैचमेंट ऑर्डर के विरुद्ध अभियुक्त रवि सिन्हा तथा विजय मलिक ने उच्च न्यायालय एवं बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।


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