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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 27, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू, 2 मार्च की रात 10 बजे तक रहेगी जारी

Published: Tue, 27 Feb 2024 09:44 AM (IST)Updated: Tue, 27 Feb 2024 12:17 PM (IST)

झारखंड में बजट सत्र को लेकर विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। अनुमंडल ...और पढ़ें

झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू।
झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू।

HighLights

  1. जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि पर लगी रोक।
  2. अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में जारी निषेधाज्ञा।

जागरण संवाददाता, रांची। नए विधानसभा भवन में झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। इस दौरान उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची के संयुक्त आदेश पर विधानसभा परिसर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

750 मीटर के दायरे में जारी निषेधाज्ञा

इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी सदर द्वारा झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

इन गतिविधियों पर लगी रोक

  • पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।
  • किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर प्रतिबंध रहेगा।
  • किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर) शामिल किया गया है।

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