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Jharkhand: निजी स्कूल फीस मामले की सुनवाई अब खंडपीठ में होगी

निजी स्कूलों के फीस मामले में अब झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होगी। दरअसल स्कूल फी को लेकर खंडपीठ में भी सुनवाई चल रही है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका को भी उसी खंडपीठ में सुनवाई के लिए भेज दिया।

By Vikram GiriEdited By: Published: Mon, 06 Sep 2021 01:27 PM (IST)Updated: Mon, 06 Sep 2021 01:27 PM (IST)
Jharkhand: निजी स्कूल फीस मामले की सुनवाई अब खंडपीठ में होगी
Jharkhand: निजी स्कूल फीस मामले की सुनवाई अब खंडपीठ में होगी। जागरण

रांची, राज्य ब्यूरो । निजी स्कूलों के फीस के मामले में अब झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ में सुनवाई होगी। दरअसल स्कूल फी को लेकर खंडपीठ में भी सुनवाई चल रही है। इसके बाद जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की याचिका को भी उसी खंडपीठ में सुनवाई के लिए भेज दिया है। एसोसिएशन की ओर से राज्य सरकार के उस आदेश को चुनौती दी गई है। जिसमें करोना काल में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया गया है। वादी का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश पारित कर दिया है। ऐसे में अदालत को इस मामले को निष्पादित कर देना चाहिए।

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