Principal Appointment : प्लस टू में प्राचार्य की नियुक्ति के मामले में मांगा जवाब
Principal Appointment झारखंड हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) के जस्टिस डा एसएन पाठक की अदालत में प्लस टू स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अगली सुनवाई तक नियुक्ति पर रोक बरकरार रहेगी।
रांची (राज्य ब्यूरो)। Principal Appointment : झारखंड हाई कोर्ट(Jharkhand High Court) के जस्टिस डा एसएन पाठक की अदालत में प्लस टू स्कूलों में प्रभारी प्राचार्य बनाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई। इस पर अदालत ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा था। इस दौरान कोर्ट ने प्लस टू स्कूलों में नए प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति(Principal Appointment) पर रोक लगा दी थी। अगली सुनवाई तक नियुक्ति पर रोक बरकरार रहेगी।
राज्य सरकार ने हाई स्कूल को अपग्रेड कर बना दिया प्लस टू स्कूल:
इसको लेकर अनिता कुमारी व 15 अन्य की ओर से सरकार के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि हाई स्कूल में एक नियमावली के तहत प्रभारी प्राचार्य की नियुक्ति की गई थी। लेकिन राज्य सरकार ने हाई स्कूल को अपग्रेड कर प्लस टू स्कूल बना दिया। अपग्रेड होने के बाद सरकार ने प्लस टू के शिक्षकों को ही उस स्कूल का प्रभारी प्राचार्य बनाने का निर्णय लिया और एक आदेश जारी किया गया, जो कि गलत है।
अदालत को बताया गया कि जब नियमावली के तहत हाई स्कूल के शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य बनाया गया था, तो उक्त नियमावली को किसी सरकारी आदेश से नहीं बदला जा सकता है। ऐसा करना असंवैधानिक है।