विधायक हत्याकांडः प्रभुनाथ सिंह ने लगाई जमानत की गुहार
अशोक सिंह मर्डर केस में प्रभुनाथ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।

रांची, जेएनएन। आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में आज अपील कर जमानत की गुहार लगाई है।
मसरख विधायक अशोक सिंह की हत्या के मामले में निचली अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में कोर्ट ने 302 के लिए आजीवन कारावास, 307 में 10 साल 324 के लिए 3 साल व विस्फोटक अधिनियम के तहत 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में उन्हें 5 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सरकारी वकील ने इन्हें फांसी की सजा देने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया। वहीं, विधायक हत्याकांड में बाइज्जत बरी किए गए विधायक केदार सिंह भी कोर्ट परिसर में मौजूद थे।
जानकारी के मुताबिक, 1995 में अशोक सिंह की गर्दनीबाग थाना अंतर्गत, स्टैंड रोड स्थित उनके सरकारी आवास पर बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में प्रभुनाथ को पिछले दिनों दोषी माना गया था।प्रभुनाथ को हत्या और विस्फोटक रखने का दोषी पाया गया। प्रभुनाथ इस मामले में हजारीबाग केंद्रीय कारा में बंद हैं।
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