प्रभुनाथ सिंह की किस्मत का फैसला टला, अशोक सिंह हत्याकांड में अब 3 मार्च को कोर्ट का फैसला
विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में झारखंड हाई कोर्ट अब से कुछ देर में अपना फैसला सुनाएगा। बिहार के दबंग नेता प्रभुनाथ सिंह इस मामले में जेल में सजा काट रहे हैं।
रांची, राज्य ब्यूरो। बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह, उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह की अपील याचिका पर फैसला टल गया। जस्टिस एके गुप्ता व जस्टिस राजेश कुमार की अदालत अब इस मामले में तीन मार्च को सजा सुनाएगी। पूर्व में तीनों की अपील याचिका पर सुनवाई पूरी होने बाद झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 24 फरवरी को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से सोमवार को फैसला नहीं सुनाया जा सका। ज्ञात हो कि मशरख विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में हजारीबाग की निचली अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और उनके भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। निचली अदालत की सजा के खिलाफ तीनों ने हाई कोर्ट में अपील की है।
पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अपील पर फैसला टला
बिहार के दबंग नेता प्रभुनाथ सिंह जेल में रहेंगे या आजाद होंगे, झारखंड हाई कोर्ट में आज प्रभुनाथ सिंह की किस्मत का अहम फैसला टल गया है। विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में उच्च न्यायालय अब अगले मंगलवार तीन मार्च को अपना निर्णय सुनाएगी। इस मामले में निचली अदालत से मिली आजीवन कारावास की सजा काट रहे प्रभुनाथ सिंह फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद हैं। अदालत का फैसला आने के बाद उनके बरी होने और सजायाफ्ता होने की स्थिति साफ हो जाएगी।
विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा पाए प्रभुनाथ सिंह के मामले में उच्च अदालत का फैसला टला गया है। अब इस अहम मामले में कोर्ट अगले मंगलवार को फैसला सुना सकता है। विधायक हत्याकांड में प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह व रितेश सिंह को आजीवन कारावास की सजा मिली है। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह पर आरोप है कि उनके इशारे पर ही अशोक सिंह की हत्या की गई थी। इस मामले में निचली अदालत पहले ही प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह व रितेश सिंह को उम्रकैद की सजा सुना चुकी है।