विद्यार्थियों के दबाव में झारखंड में पॉलीटेक्निक की परीक्षा स्थगित Ranchi News
Jharkhand के पॉलीटेक्निक संस्थानों में चौथे व छठे सेमेस्टर की होनेवाली परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 24 जून से शुरू होनेवाली थी।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Tue, 18 Jun 2019 12:50 PM (IST)Updated: Tue, 18 Jun 2019 12:50 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य के पॉलीटेक्निक (डिप्लोमा) संस्थानों में चौथे व छठे सेमेस्टर की होनेवाली परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 24 जून से शुरू होनेवाली थी। झारखंड तकनीकी शिक्षा परिषद ने विद्यार्थियों के दबाव में परीक्षा स्थगित की है। दरअसल, संबद्धता नहीं मिलने से कई डिप्लोमा संस्थानों के विद्यार्थी इस परीक्षा से वंचित हो रहे थे। इसे लेकर विद्यार्थी लगातार नामकुम स्थित झारखंड तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय और झारखंड तकनीकी शिक्षा परिषद के सामने प्रदर्शन कर रहे थे।
सोमवार को भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने वहां प्रदर्शन किया। कई संस्थानों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एआइसीटीई द्वारा निर्धारित समय सीमा तक संबद्धता के लिए आवेदन नहीं भरा था। इस कारण उन्हें 2016-17 एवं 2017-18 के लिए संबंद्धता नहीं मिली। संस्थानों ने संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा देर से झारखंड तकनीकी शिक्षा पर्षद को आवेदन भेजने की बात कही है।
इधर, झारखंड तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय का कहना है कि देर से आवेदन देने के कारण संबद्धता नहीं मिलने की सूचना संबंधित संस्थानों को मार्च में ही दे दी गई थी। इससे संबंधित एक मामला झारखंड हाई कोर्ट में भी है। हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव एसबी साहू ने विद्यार्थियों से किसी के बहकावे में गैर कानूनी एवं अनैतिक ढंग से प्रदर्शन नहीं करने का अनुरोध किया है।
सोमवार को भी बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने वहां प्रदर्शन किया। कई संस्थानों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर एआइसीटीई द्वारा निर्धारित समय सीमा तक संबद्धता के लिए आवेदन नहीं भरा था। इस कारण उन्हें 2016-17 एवं 2017-18 के लिए संबंद्धता नहीं मिली। संस्थानों ने संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा देर से झारखंड तकनीकी शिक्षा पर्षद को आवेदन भेजने की बात कही है।
इधर, झारखंड तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय का कहना है कि देर से आवेदन देने के कारण संबद्धता नहीं मिलने की सूचना संबंधित संस्थानों को मार्च में ही दे दी गई थी। इससे संबंधित एक मामला झारखंड हाई कोर्ट में भी है। हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव एसबी साहू ने विद्यार्थियों से किसी के बहकावे में गैर कानूनी एवं अनैतिक ढंग से प्रदर्शन नहीं करने का अनुरोध किया है।
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