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Ranchi News: फेसबुक पर नाबालिग से दोस्ती, बर्थडे पार्टी में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म

Jharkhand Crime News झारखंड के रांची जिले में एक युवक ने फेसबुक पर नाबालिग से दोस्ती की। इसके बाद उसे जन्मदिन की पार्टी में बुलाया। इस दौरान नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फिर पीड़िता से शादी का वादा किया और मुकर गया।

By Manoj SinghEdited By: M EkhlaquePublished: Wed, 28 Sep 2022 08:39 PM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2022 08:41 PM (IST)
Ranchi News: फेसबुक पर नाबालिग से दोस्ती, बर्थडे पार्टी में नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म
Jharkhand News: रांची में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाला दोषी करार। प्रतीक फोटो।

रांची, राज्य ब्यूरो। पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने फेसबुक के माध्यम से नाबालिग लड़की को दोस्त बनाकर अपने जन्मदिन की पार्टी में पेस्ट्री में नशीला पदार्थ डालकर दुष्कर्म करने के अभियुक्त फैजान जिलानी को दोषी करार दिया है। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। घटना के समय लड़की की उम्र 16 से अधिक और 18 साल से कम थी। मामले में डोरंडा निवासी फैजान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

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15 नवंबर 2018 को हुआ था दुष्कर्म

मामले में सुनवाई के दौरान एपीपी मोहन कुमार ने पांच गवाहों को प्रस्तुत किया था। अभियुक्त ने 15 नवंबर 2018 को लड़की को जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया। वह उसे स्टेशन रोड के पास एक होटल ले गया और पेस्ट्री खिलाने के बाद दुष्कर्म किया। पीड़िता को जब होश आया तो अभियुक्त ने उससे शादी का वादा किया। उससे 15 हजार रुपये ले लिया। बाद में शादी करने से इन्कार कर दिया। आरोपित लड़के के माता-पिता ने लड़की को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। किसी तरह उसे बचा लिया गया। घटना को लेकर पीड़िता ने डोरंडा थाना में आरोपित फैजान के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दहेज प्रताड़ना में पति और सास दोषी करार

उधर, अपर न्यायायुक्त एसएम शहजाद की अदालत ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियुक्त पति कामेश्वर बेदिया और सास जलेश्वरी देवी को दोषी करार दिया है। साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित की गई है। कामेश्वर बेदिया की पत्नी तनुजा देवी ने प्रताड़ना से तंग आकर आठ अक्टूबर 2018 को फांसी लगा ली थी।

तनुजा की मां ने दर्ज कराई थी थाने में प्राथमिकी

घटना को लेकर तनुजा की मां चंदा देवी ने सिकिदिरी थाना में नौ अक्टूबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि उनकी बेटी को शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। तीन लाख नकद और एक बाइक की मांग कर रहे थे, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। सुनवाई के दौरान ससुर भुवनेश्वर बेदिया की मौत हो गई।


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