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एसडीओ पद पर प्रोन्नति की अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा किए जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। राजकिशोर प्रसाद व अन्य 19 लोगों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

By Kanchan SinghEdited By: Published: Wed, 22 Sep 2021 04:14 PM (IST)Updated: Wed, 22 Sep 2021 04:14 PM (IST)
एसडीओ पद पर प्रोन्नति की अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
एसडीओ पद पर प्रोन्नति की अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ याचिका होई कोर्ट में दाखिल की गई है।

रांची,जाब्यू। डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ के पद पर प्रोन्नति की अनुशंसा किए जाने के बाद भी अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। वादी राजकिशोर प्रसाद व अन्य 19 लोगों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने बताया कि डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति के लिए 24 दिसंबर 2020 को डीपीसी (विभागीय प्रोन्नति कमेटी) की बैठक हुई। इसमें सभी आहर्ता पूरा करने वालों को प्रोन्नत दिए जाने की अनुशंसा कर दी गई। लेकिन इसी दिन कार्मिक विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया कि राज्य में होने वाली सभी प्रोन्नति पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। इसके बाद उनकी प्रोन्नति के लिए अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई।

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याचिका में यह भी कहा गया है कि जब विभागीय प्रोन्नति कमेटी ने वादियों को प्रोन्नति देने की अनुसंशा कर दी है, तो अधिसूचना जारी करने में देर नहीं होनी चाहिए। साथ ही राज्य सरकार ने रोक लगाने के आपने आदेश में कहा है कि सरकार ने समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है कि पूरे राज्य में प्रोन्नति पर रोक लगाई जाए। ऐसे में अदालत राज्य सरकार की समीक्षा बैठक और निर्णय से संबंधित फाइल को अदालत में मंगाए और देखे कि राज्य सरकार की ओर से लिया गया निर्णय न्यायसंगत है या नहीं। अगर सरकार का निर्णय सही नहीं है, तो उसे तत्काल खारिज किया जाए और प्रोन्नति की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाए।


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