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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 30, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Niyojan Niti Jharkhand: झारखंड नियोजन नीति लटका... हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

By Sanjay KumarEdited By:
Published: Wed, 30 Mar 2022 08:43 AM (IST)Updated: Wed, 30 Mar 2022 08:45 AM (IST)

Niyojan Niti Jharkhand झारखंड नियोजन नीति मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसके अंतर्गत जेएसएससी ...और पढ़ें

Niyojan Niti Jharkhand: झारखंड नियोजन नीति लटका... हाईकोर्ट में याचिका दाखिल
Niyojan Niti Jharkhand: झारखंड नियोजन नीति लटका... हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

रांची, राज्य ब्यूरो। Niyojan Niti Jharkhand जेएसएससी नियुक्ति के लिए बनी नई नियमावली के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। प्रार्थी रश्मि कुमारी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी की नई नियमावली के तहत दसवीं और 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थान से उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। प्रार्थी राज्य की मूल निवासी है और 1932 का खतियान भी है, लेकिन उन्होंने 12वीं की परीक्षा राज्य के बाहर के संस्थान से उत्तीर्ण किया है। ऐसे में नई नियमावली के तहत प्रार्थी नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं दे पा रही है।

पेपर दो से हिंदी और अंग्रेजी को हटाना भी असंवैधानिक है। क्योंकि हिंदी राज्य भाषा है। जैक की ओर से भी हिंदी और अंग्रेजी में ही परीक्षा ली जाती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 62 प्रतिशत हिंदी भाषी हैं। क्षेत्रीय भाषा का न तो कोई साहित्य है और न ही इसकी पढ़ाई की जाती है। इसलिए जेएसएससी नियुक्ति नियमावली के संशोधन को निरस्त कर देना चाहिए।