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झारखंड में तीन महीने से अधिक निलंबित नहीं रहेंगी पीडीएस दुकानें

खाद्य सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन संचालित पीडीएस दुकानें तीन माह से अधिक समय के लिए निलंबित नहीं रहेगी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 13 Jul 2019 04:55 AM (IST)Updated: Sat, 13 Jul 2019 06:37 AM (IST)
झारखंड में तीन महीने से अधिक निलंबित नहीं रहेंगी पीडीएस दुकानें
झारखंड में तीन महीने से अधिक निलंबित नहीं रहेंगी पीडीएस दुकानें

रांची, राज्य ब्यूरो। खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन संचालित पीडीएस दुकानों को तीन महीने से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकेगा। इस 90 दिन की अवधि में संबंधित अफसरों को हर हाल में निलंबन की वजहो को रेखांकित करते हुए इसे सुलझा लेना होगा।

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अब तक पीडीएस दुकानों को निलंबनमुक्त किए जाने की कोई निर्धारित समय सीमा नहीं होने से इसमें अनावश्यक विलंब होता था। इसे केंद्र में रखकर विभाग ने पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर 2019 में संशोधन किया है। इससे संबंधित आदेश विभाग ने जारी कर दिया है।

विभाग ने इसी तरह एक अन्य संशोधन के माध्यम से पीडीएस दुकानों को अपनी सुविधानुसार दुकानों को खोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कई दुकानों के दिन भर बंद रहने और देर शाम में खाद्यान्न बांटे जाने की शिकायत के बाद विभाग ने दुकानों के खोले जाने का समय भी कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर सुनिश्चित कर दिया है।

अब दुकानें सुबह सात से पहले और शाम छह बजे के बाद किसी भी हालत में नहीं खुलेंगी। विभाग ने इसी तरह कंट्रोल आर्डर में एक और संशोधन करते हुए राशन कार्डो की औसत संख्या के आधार पर सभी पीडीएस दुकानों की टैगिंग करने से संबंधित संशोधन आदेश जारी किया है।

अब किसी भी हाल में पीडीएस दुकानदारों के बीच राशन कार्डो का अनियमित बंटवारा नहीं हो सकेगा। संशोधन के मुताबिक कार्डो की संख्या में 10 फीसद से अधिक विचलन मान्य नहीं होगा। मतलब दुकानदारों के बीच कार्र्डो का समानुपातिक बंटवारा होगा। यह फैसला उपभोक्ताओं की सुविधा व हित के मद्देनजर लिया गया है।


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