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पत्थलगड़ी के आरोपित करम सिंह मुंडा को हाई कोर्ट ने दी जमानत Ranchi News

झारखंड हाई कोर्ट से पत्थलगड़ी मामले में आरोपित करम सिंह मुंडा को राहत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने करम सिंह को सशर्त जमानत प्रदान की है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 27 Sep 2019 07:23 PM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2019 07:23 PM (IST)
पत्थलगड़ी के आरोपित करम सिंह मुंडा को हाई कोर्ट ने दी जमानत Ranchi News
पत्थलगड़ी के आरोपित करम सिंह मुंडा को हाई कोर्ट ने दी जमानत Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट से पत्थलगड़ी मामले में आरोपित करम सिंह मुंडा को राहत मिली है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने करम सिंह को सशर्त जमानत प्रदान की है। अदालत ने कहा है कि निचली अदालत में चल रही सुनवाई की प्रत्येक तिथि पर उन्हें वहां उपस्थित रहना होगा। साथ ही, अदालत ने दस-दस हजार रुपये के दो निचली मुचलके पर उन्हें रिहा करने का निर्देश दिया।

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सुनवाई के दौरान अधिवक्ता शुभाशीष आर सोरेन ने अदालत को बताया कि इनका नाम प्राथमिकी में नामजद नहीं था। पुलिस जांच में भी इन पर कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। करम सिंह मुंडा पारा टीचर हैं। ये किसी प्रकार से पत्थलगड़ी समर्थक नहीं है। इसलिए इनको जमानत की सुविधा प्रदान की जाए। इसके बाद अदालत ने इनको जमानत प्रदान कर दी। बता दें करम सिंह मुंडा फरवरी 2019 से ही जेल में बंद हैं।


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