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अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को हटाने के मामले में यथास्थिति रखने का आदेश Ranchi News

Jharkhand. शिक्षा सचिव ने इस संबंध में सभी डीसी डीईओ व डीएसई को पत्र भेजा है। यह भी कहा गया है कि उक्त सीमा तक प्रसंगाधीन पत्र निर्गत होने के पूर्व की स्थिति यथावत रहेगी।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 02 Jan 2020 07:26 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jan 2020 07:26 PM (IST)
अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को हटाने के मामले में यथास्थिति रखने का आदेश Ranchi News
अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को हटाने के मामले में यथास्थिति रखने का आदेश Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। विभाग के प्रधान सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को इस संबंध में सभी उपायुक्तों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों तथा जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र भेजा है।

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विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपी(एस) 6701/2019 समीर कुमार देव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार मामले में कोर्ट ने अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह भी कहा गया है कि उक्त सीमा तक प्रसंगाधीन पत्र निर्गत होने के पूर्व की स्थिति यथावत रहेगी। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद विभाग ने 24 दिसंबर को सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों को कार्यमुक्त करने का आदेश जारी कर दिया था।


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