अब उग्रवादी हिसा में शहीद होनेवाले के माता-पिता को भी मिलेगा मुआवजा
25 फीसद राशि माता-पिता को 75 फीसद पत्नी को मिलेगी गृह कारा एवं आपदा प्रबंध विभाग ने बुध्
25 फीसद राशि माता-पिता को, 75 फीसद पत्नी को मिलेगी, गृह कारा एवं आपदा प्रबंध विभाग ने बुधवार को जारी किया संकल्प
रांची, राब्यू : अब उग्रवादी या नक्सली हिसा में शहीद पुलिसकर्मी या अन्य सरकारी सेवक के माता-पिता को भी मुआवजा मिलेगा। कुल मुआवजे की राशि का 75 फीसद शहीद की पत्नी व 25 फीसद राशि माता-पिता को मिलेगी। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने बुधवार को यह संकल्प जारी कर दिया।
अब तक उग्रवादी हिसा में मारे गए सरकारी सेवक के आश्रित परिवार को एक मुश्त दस लाख रुपये दिए जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनकी शेष सेवा अवधि का मूल वेतन व महंगाई भत्ता जोड़ कर दिया जाता रहा है। अब तक यह राशि मृतक की पत्नी को दी जाती रही है, लेकिन मृतक के आश्रित माता-पिता को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी।
सरकार के पास ऐसी शिकायतें पहुंचती थी कि विधवा जब दूसरी शादी कर चली जाती है तो मृतक के आश्रित माता-पिता आर्थिक संकट झेलते हैं। इसपर मंथन के बाद ही राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब ऐसा नहीं होगा। मिलने वाली राशि का 25 फीसद माता-पिता को भी दिया जाएगा।
सरकार की इस फैसले से शहीद होने वाले जवान के माता-पिता को सीधे तौर पर आर्थिक मदद मिलेगी। पहले कई मामले ऐसे आए, जिसमें माता-पिता को बेटे के शहीद होने पर राशि नहीं मिलती थी। इस कारण जीवन यापन करने में शहीद के माता-पिता को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है।