अब ई-कोर्ट से होगी इनकम टैक्स अपील की सुनवाई Ranchi News
Jharkhand. ई-कोर्ट के जरिए अब इनकम टैक्स अपील की सुनवाई होगी और इसी के जरिए मामले का निष्पादन भी किया जाएगा।
रांची, राज्य ब्यूरो। ई-कोर्ट के जरिए अब इनकम टैक्स अपील की सुनवाई होगी और इसी के जरिए मामले का निष्पादन भी किया जाएगा। कोलकाता में बैठे इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल के सदस्य रांची से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाएंगे। फिलहाल इसका ट्रायल चल रहा है और दो माह में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। कोलकाता को ई-कोर्ट के जरिए पटना और कटक को भी जोड़ा जाएगा। उक्त बातें इनकम टैक्स अपीलय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष जस्टिस पीपी भट्ट ने प्रेसवार्ता के दौरान कहीं।
जस्टिस पीपी भट्ट रांची दौरे पर आए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक ई-कोर्ट के जरिए सिविल कोर्ट में सिर्फ कैदियों की पेशी होती है, लेकिन इनकम टैक्स के मामले में ई-कोर्ट का उपयोग मामलों के निष्पादन के लिए किया जा रहा है। कोलकाता जोन में ई-कोर्ट का ट्रायल चल रहा और कंप्यूटर में डाटा अपलोड किया जा रहा है।
अब तक रांची सर्किट बेंच में कोलकाता से ट्रिब्यूनल के सदस्य मामलों की सुनवाई के लिए आते थे और मामलों में सुनवाई होती थी, लेकिन वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा चालू होने पर उन्हें रांची नहीं आना पड़ेगा और यहां की अपील पर अधिवक्ता यहीं से बहस कर पाएंगे। इस दौरान जस्टिस पीपी भट्ट ने सभी को डेमो भी दिखाया। देहरादून में मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वहां पर भी सर्किट बेंच बनाने का प्रस्ताव है।
90 हजार मामले हैं लंबित
जस्टिस पीपी भट्ट ने कहा कि पूरे देश में 90 हजार इनकम टैक्स के मामले लंबित हैं। इन मामलों को जल्दी से निपटाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले ई-कोर्ट को गुजरात में लागू किया गया था। ई-कोर्ट की सफलता के बाद इसको पांच जोन में लागू किया गया है। अब इसको कोलकता जोन में लागू किया जा रहा है। पूरे देश में ट्रिब्यूनल के सदस्यों का कुल स्वीकृत पद 126 है। इसमें 36 पद रिक्त हैं। इस पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। पूरे देश को नौ जोन में बांटा गया है।
सभी ट्रिब्यूनल हो एक जगह पर
जस्टिस पीपी भट्ट ने कहा कि वह मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात कर नए हाई कोर्ट के पास ही एक भू-खंड पर सभी ट्रिब्यूनल बनाने का प्रस्ताव देंगे, ताकि अधिवक्ताओं को सुविधा मिल सके।
लोकसभा चुनाव और क्रिकेट से संबंधित अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें जागरण एप