अब झारखंड में फरार अपराधियों व नक्सलियों पर दर्ज होगी प्राथमिकी
Jharkhand Crime. अब झारखंड में फरार अपराधियों पर अलग से केस दर्ज होगा। ऐसा पहली बार किया जा रहा है।
रांची, दिलीप कुमार। अब राज्य में फरार अपराधियों पर अलग से केस दर्ज होगा। यह पहली बार होगा, क्योंकि अब तक फरार अपराधियों के विरुद्ध झारखंड पुलिस केवल प्रपत्र-16 (फिरारी रॉल) कोर्ट में समर्पित करती थी और उक्त अपराधी को फरार घोषित कर देती थी। पुलिस मुख्यालय ने बुधवार को सभी जिलों के एसपी को यह आदेश दिया है कि फरार अपराधी जिस थाना क्षेत्र का है, उस थाने में उसके विरुद्ध फरारी की प्राथमिकी दर्ज करें।
उक्त अपराधी की संपत्ति की कुर्की-जब्ती भी होगी और उसपर एक और प्राथमिकी भी दर्ज होगी। यह प्राथमिकी धारा 174ए भादवि के तहत दर्ज होगी। इस धारा में पुलिस उक्त अपराधी पर चार्जशीट भी दाखिल करेगी। ऐसे में उस अपराधी को एक और केस झेलना होगा। इसमें एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। राज्य में अब भी फरार हैं 16509 अपराधी-नक्सली राज्य में अब भी 16509 अपराधी फरार हैं। इनके विरुद्ध झारखंड पुलिस ने प्रपत्र-16 (फिरारी रॉल) समर्पित किया है। इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश जारी है। राज्य में एक दिसंबर 2000 से एक सितंबर 2018 तक कुल 31311 अपराधी-नक्सली फरार थे। इनमें फरार 2489 अपराधियों की मौत हो चुकी है जबकि, फरार 2971 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
कोर्ट में 9258 अपराधी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। राज्य में फरार 84 अपराधी ऐसे हैं, जिनका सत्यापन नहीं हो सका। अब भी राज्य में 16509 अपराधी-नक्सली फरार घोषित हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। हाई कोर्ट की फटकार के बाद रेस हुई पुलिस लातेहार के एक मामले में हाई कोर्ट की फटकार के बाद झारखंड पुलिस रेस हुई है। यही कारण है कि अब पुलिस फरार वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए जी-जान से जुटी हुई है। उन्हें सलाखों तक पहुंचाने के लिए हरसंभव कोशिश जारी है।