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अब सिमकार्ड ही नहीं, आइईएमईआइ भी ब्लॉक कराएगी पुलिस

रांची : मोबाइल पर कॉल कर खाते से रुपये उड़ाने वाले साइबर अपराधियों के मोबाइल को निष्क्रिय करने की तैयारी है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Dec 2018 02:13 PM (IST)Updated: Wed, 19 Dec 2018 02:13 PM (IST)
अब सिमकार्ड ही नहीं, आइईएमईआइ भी ब्लॉक कराएगी पुलिस
अब सिमकार्ड ही नहीं, आइईएमईआइ भी ब्लॉक कराएगी पुलिस

राज्य ब्यूरो, रांची : मोबाइल पर कॉल कर खाते से रुपये उड़ाने वाले साइबर अपराधियों के मोबाइल को ही निष्क्रिय कराने की तैयारी है। ऐसे अपराधियों के सिमकार्ड ही ब्लॉक नहीं होंगे बल्कि आइईएमईआइ भी बंद किया जाएगा ताकि उनका मोबाइल निष्क्रिय हो जाए। आइजी नवीन कुमार सिंह ने पुलिस मुख्यालय से छह जिलों के एसपी-डीएसपी को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है। मंगलवार को उन्होंने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये साइबर अपराध की समीक्षा के दौरान आवश्यक गाइडलाइंस भी जारी किया। जिन जिलों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई, उनमें जमशेदपुर, दुमका, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर व धनबाद जिले शामिल थे।

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आइजी ने संबंधित सभी जिलों को आदेश दिया कि साइबर क्राइम के जो भी कांड दर्ज हैं, उनके अनुसंधान में तेजी लाएं। ऑनलाइन रिक्वेस्ट का जवाब भी जल्द दें, ताकि साइबर अपराधियों पर समय रहते नकेल कसा जा सके। डीएसपी कांडों के अनुसंधान की समीक्षा को गंभीरता से करें। साइबर सेल में जो भी कंप्यूटर साक्षर हैं, उन्हें प्रशिक्षण दिलाकर अपने साइबर सेल को मजबूत करें। केस दर्ज नहीं करने वाले नपेंगे :

आइजी ने दो टूक कहा कि साइबर क्राइम के मामले में भुक्तभोगी किसी भी थाने में जा सकता है। जरूरी नहीं है कि ऐसे मामले केवल साइबर थाने में ही दर्ज होंगे। पैरेंट थाने में भी केस दर्ज होंगे। इसमें साइबर थाने से मदद ले सकते हैं। अगर केस दर्ज नहीं करते हैं तो संबंधित थानेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। फरार अपराधी पर भी होगी चार्जशीट :

आइजी ने जिलों को यह आदेश दिया है कि साइबर क्राइम के फरार अपराधियों के विरुद्ध धारा 174ए (फरारी की हालत में भी चार्जशीट) करें। उन्हें दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध सजा भी दिलाएं। वैसे साइबर अपराधियों की पहचान की जा रही है, जो आदतन हैं और समाज के लिए घातक बन चुके हैं। ऐसे साइबर अपराधियों के जमानत रद कराने से लेकर उनके विरुद्ध गुंडा एक्ट आदि लगाने की भी कार्रवाई करने की योजना बनाई गई है।


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