न्यूनतम बैलेंस नहीं होने पर भी स्कूली बच्चों के खातों से नहीं कटेगी राशि
विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया है जो एक हजार से पांच हजार रुपये तक है।
रांची, [राज्य ब्यूरो] । सरकारी स्कूलों के बच्चों के खोले गए बैंक खातों में न्यूनतम निर्धारित राशि नहीं होने पर भी बैंकों द्वारा राशि नहीं काटी जाएगी। योजना सह वित्त विभाग (सांस्थिक वित्त) द्वारा इस संबंध में राज्यस्तरीय बैंकर्स समिति एवं विभिन्न बैंकों के राज्य कार्यालयों को निर्देश भेजा जाएगा।
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने इस संबंध में योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे से अनुरोध किया है। हालांकि विभाग को अभी तक किसी स्कूल से बच्चों के खाते से राशि काटने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन विभाग ने एहतियात के रूप में यह कदम उठाया है।
राज्य सरकार द्वारा प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों के 48 लाख बच्चों में लगभग 32 लाख बच्चों का बैंक खाता शून्य राशि से खोला गया है। इसमें बच्चों के स्कूल किट, पोशाक, छात्रवृत्ति व अन्य राज्यों की राशि सीधे हस्तांतरित होती है।
विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों ने खातों में न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य कर दिया है जो एक हजार से पांच हजार रुपये तक है। इतनी राशि जमा नहीं होने पर 120 रुपये प्रत्येक माह काटे जाने की बात कही जा रही है।
झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक मुकेश कुमार ने कहा कि विभागीय सचिव द्वारा इस संबंध में बैंकों को निर्देश देने को ले वित्त विभाग से पत्रचार किया जा रहा है। बैंकों का यह नियम बच्चों के खाते पर लागू न हो, इसके लिए बैंकों को निर्देश भेजा जाएगा। शत-प्रतिशत बच्चों के बैंक खाते खोलने तथा आधार से जोड़ने को लेकर सोमवार से ‘मेरा आधार मेरा खाता’ अभियान शुरू हो रहा है। यह अभियान 13 मई तक चलेगा।
यह भी पढ़ें: फायदे का कारोबारः तरबूज की खेती से लाल हो रहे किसानों के चेहरे
यह भी पढ़ें: वे अचार से निर्धन व जरूरतमंद महिलाओं की जिंदगी संवार रहे हैं