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NHRC: मारपीट मामले में IAS सुनील कुमार को देना ही होगा 25 हजार जुर्माना

Indian Administrative Service. हजारीबाग के उपायुक्त रहते हुए एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने वाले आइएएस सुनील कुमार के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्‍ती बरती।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 16 Apr 2019 05:45 PM (IST)Updated: Tue, 16 Apr 2019 05:45 PM (IST)
NHRC: मारपीट मामले में IAS सुनील कुमार को देना ही होगा 25 हजार जुर्माना
NHRC: मारपीट मामले में IAS सुनील कुमार को देना ही होगा 25 हजार जुर्माना

रांची, राज्य ब्यूरो। भवन निर्माण विभाग के सचिव आइएएस सुनील कुमार को मारपीट के एक मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना भरना ही होगा। उनकी दलीलों के आधार पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को तीन-तीन बार फिर से विचार करने का आग्रह पत्र भेजा गया। गृह विभाग के आग्रह को आयोग ने अमान्य कर दिया है और आदेश दिया है कि छह सप्ताह के भीतर पीडि़त राकेश नंदन सहाय को 25 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करें।

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मामला हजारीबाग से जुड़ा हुआ है। भुक्तभोगी राकेश नंदन सहाय एनटीपीसी के वरीय पदाधिकारी हैं। उन्होंने हजारीबाग के तत्कालीन डीसी सुनील कुमार (अब भवन निर्माण विभाग में सचिव) के विरुद्ध मारपीट व प्रताडऩा का आरोप लगाया था। इस मामले में सहाय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद पूरे मामले की जांच करवाई गई थी।

जांच रिपोर्ट के आधार पर ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सुनील कुमार को दोषी पाते हुए आदेश दिया था कि जुर्माने के रूप में भुक्तभोगी को 25 हजार रुपये का जुर्माना दें। इस आदेश के आलोक में आयोग को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने तीन बार पत्राचार किया, लेकिन आयोग ने सभी आग्रह को खारिज कर दिया है।


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