Move to Jagran APP

नए हाइकोर्ट और विधानसभा भवन निर्माण को लेकर एनजीटी ने झारखंड सरकार पर ठोका 130 करोड़ का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला

यही नहीं नए विधानसभा भवन हाईकोर्ट समेत 55 भवन चिन्हित जिसके निर्माण में पर्यावरण नियमों की अनदेखी हुई। जिसके बाद...

By Vikram GiriEdited By: Published: Wed, 09 Sep 2020 09:04 PM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 09:13 PM (IST)
नए हाइकोर्ट और विधानसभा भवन निर्माण को लेकर एनजीटी ने झारखंड सरकार पर ठोका 130 करोड़ का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला
नए हाइकोर्ट और विधानसभा भवन निर्माण को लेकर एनजीटी ने झारखंड सरकार पर ठोका 130 करोड़ का जुर्माना, जानिए क्या है पूरा मामला

रांची (राज्य ब्यूरो) । नए विधानसभा और हाई कोर्ट भवन को बिना पर्यावरण स्वीकृति के बनाने के मामले में एनजीटी में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में दोनों भवनों के निर्माण से पर्यावरण नुकसान के बदले सरकार पर लगा 130 करोड़ का जुर्माना लगाया गया। दरअसल, इस मामले में केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी से जुर्माना लगा की अनुशंसा की थी। जिसे एनजीटी ने स्वीकार कर लिया। यही नहीं नए विधानसभा भवन, हाईकोर्ट समेत 55 भवन चिन्हित, जिसके निर्माण में पर्यावरण नियमों की अनदेखी हुई।

loksabha election banner

बता दें कि एनजीटी ने इस मामले की जांच के लिए सीपीसीबी (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया था। इसमें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की राज्य ईकाई व राज्य पर्यावरण प्रतिघात आकलन अभिकरण (सीया) के लोग सदस्य थे। कमेटी ने जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट एनजीटी को सौंप दी है। सीपीसीबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन निर्माणों से हुए पर्यावरण नुकसान के लिए राज्य सरकार को मुआवजा देना होगा। इसके लिए कमेटी ने विधानसभा भवन के बनने के समय को देखते हुए 49 करोड़ व हाई कोर्ट के लिए 74 करोड़ से 81 करोड़ तक का मुआवजा तय किया है। क्योंकि हाई कोर्ट में अभी निर्माण होना बाकी है। सीपीसीबी ने मुआवजे की राशि राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए जाने की बात कही है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.