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JSSC: सरकारी नौकरी में झारखंड से मैट्रिक-इंटर की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

JSSC झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की नौकरी में मैट्रिक और इंटर झारखंड से पास होने की अनिवार्यता के खिलाफ बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में मामला सूचीबद्ध है।

By M EkhlaqueEdited By: Published: Tue, 01 Mar 2022 08:57 PM (IST)Updated: Tue, 01 Mar 2022 09:00 PM (IST)
JSSC: सरकारी नौकरी में झारखंड से मैट्रिक-इंटर की अनिवार्यता के खिलाफ याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज
Jharkhand news: नौकरी में मैट्रिक और इंटर झारखंड से पास होने की अनिवार्यता पर सुनवाई होगी।

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड सरकार की ओर से जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। यह मामला चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इस संबंध में रमेश हांसदा और कुशल कुमार की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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जेएसएससी नियुक्ति के लिए नई नियमावली बनाई गई है

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जेएसएससी नियुक्ति के लिए नई संशोधन नियमावली बनाई गई है। इसमें कहा गया है कि नियुक्ति के लिए वैसे अभ्यर्थी पात्र है, जिन्होंने राज्य के संस्थान से दसवीं और 12वीं की परीक्षा पास की हो। इसके अलावा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हिंदी और अंग्रेजी को हटा दिया गया है। वहीं, अन्य उर्दू, ओड़िया और बांग्ला भाषा को शामिल किया गया है। राज्य के संस्थान से पास होने की आहर्ता सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए है, जबकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को इससे छूट प्रदान की गई है।

नियमावली संविधान की मूल भावना के विपरीत

याचिका में कहा गया है कि यह नियमावली संविधान की मूल भावना के विपरीत है और समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वैसे अभ्यर्थी जो राज्य के निवासी होते हुए भी राज्य के बाहर से पढ़ें हो, उन्हें नियुक्ति परीक्षा से नहीं रोका जा सकता है। इसलिए नई नियमावली को निरस्त किया जाए। जानकारी के अनुसार इस मामले में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और महाधिवक्ता की ओर से पक्ष रखा जाएगा।

एक्साइज और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल की नियुक्ति को रद करने के खिलाफ याचिका दाखिल

एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल की नियुक्ति को रद करने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है अमित उरांव की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि जेएसएससी ने वर्ष 2018 में एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के लिए अगल-अलग विज्ञापन निकाल गया था। सारी प्रक्रिया पूरी कर लगी गई थी और परिणाम जारी करना अंतिम चरण में था।

राज्य सरकार ने एक नवंबर 2021 को उक्त दोनों विज्ञापन को बिना किसी कारण के रद कर दिया। याचिका में कहा गया है कि उस वर्ष जारी किए गए सभी विज्ञापन की नियुक्ति पूरी करते हुए परिणाम जारी कर दिया गया है। इस विज्ञापन को रद करना पूरी तरह से मनमाना है। राज्य सरकार के विज्ञापन रद करने के आदेश को निरस्त करते हुए उक्त नियुक्ति का परिणाम जारी किया जाए।


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