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तारा शाहदेव प्रकरण: रंजीत कोहली को हाई कोर्ट से राहत, जमानत मिली लेकिन जेल में रहेंगे

रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने कहा कि उसकी जांच जारी है। अभी सिर्फ सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 07 Dec 2018 03:56 PM (IST)Updated: Fri, 07 Dec 2018 04:08 PM (IST)
तारा शाहदेव प्रकरण: रंजीत कोहली को हाई कोर्ट से राहत, जमानत मिली लेकिन जेल में रहेंगे
तारा शाहदेव प्रकरण: रंजीत कोहली को हाई कोर्ट से राहत, जमानत मिली लेकिन जेल में रहेंगे

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में आरोपित उसके पूर्व पति रकीबुल हसन उर्फ रंजीत कोहली को झारखंड हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। शुक्रवार को उच्‍च्‍ न्‍यायालय ने उसे पचास-पचास हजार के दो निजी मुचलके पर जमानत दी है। रंजीत के घर से 15 मोबाइल और 39 सिम मिलने के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपित को राहत दी।

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हालांकि जमानत मिलने के बाद भी रंजीत कोहली अभी रिहा नहीं हो सकेगा। फ‍िलहाल वह बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल, होटवार में बंद है। रंजीत कोहली को अब भी दहेज प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन कराने के मामले में जमानत नहीं मिली है। इधर सीबीआइ ने कहा कि 15 मोबाइल और 39 सिम बरामद होने के मामले में अब तक सप्‍लीमेंट्री चार्जशीट ही फाइल की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि इस मामले में उसकी जांच अब भी जारी है। बता दें कि सरकारी गाड़ी से भागने के मामले में हाई कोर्ट से रंजीत कोहली पहले ही जमानत मिल चुकी है।


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