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माब लिंचिंग विधेयक : विश्व हिंदू परिषद कर रहा इसका विरोध, विरोध का ये है कारण...

Mob Lynching Bill विश्व हिंदू परिषद (विहिप) (Vishwa Hindu Parishad- VHP)ने झारखंड विधान सभा (Jharkhand Legislative Assembly) से पारित माब लिंचिंग विधेयक (Mob Lynching Bill) का विरोध करते हुए इसे मतांतरण (Conversion) कराने वालों के लिए रक्षा कवच करार दिया है।

By Sanjay KumarEdited By: Published: Fri, 24 Dec 2021 01:04 PM (IST)Updated: Fri, 24 Dec 2021 01:04 PM (IST)
माब लिंचिंग विधेयक : विश्व हिंदू परिषद कर रहा इसका विरोध, विरोध का ये है कारण...
माब लिंचिंग विधेयक : विश्व हिंदू परिषद कर रहा इसका विरोध

रांची (जागरण संवाददाता)। Mob Lynching Bill : विश्व हिंदू परिषद (विहिप) (Vishwa Hindu Parishad- VHP)ने झारखंड विधान सभा (Jharkhand Legislative Assembly) से पारित माब लिंचिंग विधेयक (Mob Lynching Bill) का विरोध करते हुए इसे मतांतरण (Conversion) कराने वालों के लिए रक्षा कवच करार दिया है। विहिप (VHP) के प्रांत प्रचार-प्रसार प्रमुख संजय कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसे गो तस्करी (Cow Smuggling) को बढ़ावा देने वाला कहा है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक (Bill) के कानून (Law) बन जाने से आदिवासी (Tribal) जनजाति समाज का मतांतरण कराने में तेजी आएगी। क्योंकि इसका विरोध करने वालों को डर बना रहेगा कि इस कानून का सहारा लेकर उसे झूठे मामलों में न फंसा दिया जाए।

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पश्चिम बंगाल में इस कानून का दुरुपयोग:

संजय कुमार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस तरह के कानून का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा, इसे देखा जा सकता है। उस राज्य में यदि कोई मतांतरण, गो तस्करी या गो मांस तस्करी का विरोध करता है तो उसपर माब लिंचिंग कानून लगा कर जेल में डाल दिया जाता है।

झारखंड में तेजी से फैल रहा है मतांतरण :

प्रचार प्रमुख ने कहा कि झारखंड के कई जिलों में मतांतरण तेजी से बढ़ रहा है। पाकुड़ कभी आदिवासी बहुल जिला हुआ करता था, पर आज उसका स्वरूप बदल चुका है। आदिवासी ही वहां अल्पसंख्यक हो गए हैं। वैसे ही खूंटी ईसाई बहुल जिला हो गया है। अब खतरा इस बात का है कि इस कानून का सहारा लेकर मतांतरण या गो तस्करी के काम को खुलेआम किया जाएगा। ऐसे कार्यों में संलग्न रहनेवालों को किसी कानून का डर ही नहीं रहेगा।

जरूरत पड़ी को कोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी :

उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद इस कानून का पूरा विरोध करेगी। इस विषय को लेकर जल्द ही राज्यपाल से मिलकर विरोध दर्ज कराएगी। विधानसभा से पारित विधेयक का संगठन का विधि प्रकोष्ठ अध्ययन कर रहा है। आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट में इसे लेकर याचिका भी दायर की जाएगी।


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