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विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

प्रदीप यादव गोड्डा में लग रहे पॉवर प्लांट के विरोध में अनशन पर बैठे थे। तभी उन्हें हिरासत में लिया गया था।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 19 Jun 2017 12:07 PM (IST)Updated: Mon, 19 Jun 2017 04:24 PM (IST)
विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज
विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

रांची, जेएनएन। झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) विधायक प्रदीप यादव की जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है।

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प्रदीप यादव पर गोड्डा में सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट आए हैं।

सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से कहा गया कि वह जनप्रतिनिधि हैं। क्षेत्र की जनता जमीन अधिग्रगहण का विरोध कर रही है। वह जनता के साथ थे। लेकिन सरकार ने गलत मामला दर्ज कर उनके खिलाफ केस किया है, जबकि सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सोमवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जानिए, क्या है मामला

प्रदीप यादव गोड्डा में लग रहे पॉवर प्लांट के विरोध में पिछले 16 अप्रैल से अनशन पर बैठे थे। यहां से 22 अप्रैल को उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसी दौरान उनकी तबीयत खऱाब हो गई थी। कोर्ट के आदेश पर इन्हें रिम्स भेजा गया था। रिम्स में जांच और इलाज कराकर लौटने के बाद न्यायलय द्वारा सेंट्रल जेल दुमका भेज दिया गया था। तब से विधायक जेल में हैं।

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