बीपीएल को अंग प्रत्यारोपण के लिए भी मिलेगी चिकित्सा सहायता
रांची : अब 72 हजार रुपये तक के वार्षिक आय वाले बीपीएल मरीजों को अंग प्रत्यारोपण (आर्गन ट्रांसप्लांट) के लिए भी राज्य सरकार चिकित्सा सहायता राशि देगी। यह राशि अधिकतम चार लाख रुपये हो सकती है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना के तहत यह निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
रांची : अब 72 हजार रुपये तक के वार्षिक आय वाले बीपीएल मरीजों को अंग प्रत्यारोपण (आर्गन ट्रांसप्लांट) के लिए भी राज्य सरकार चिकित्सा सहायता राशि देगी। यह राशि अधिकतम चार लाख रुपये हो सकती है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता योजना के तहत यह निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
इसके तहत, यदि मरीज को किसी एक बीमारी में इस योजना के तहत अधिकतम चिकित्सा राशि मिल जाती है तो उसे दूसरी बीमारी होने पर भी यह अधिकतम चिकित्सा राशि मिल सकेगी। पहले इसका प्रावधान नहीं था। इसी के साथ राज्य सरकार ने इस योजना में पांच अन्य गंभीर बीमारियों को शामिल किया है। इन बीमारियों के इलाज के लिए भी बीपीएल मरीजों को सीजीएचएस दर पर इलाज के लिए चिकित्सा राशि मिल सकेगी। इनमें अप्लास्टिक/हाइपोप्लास्टिक एनीमिया (रक्त नहीं बनना), हीमोग्लोबिलोपैथीज (वंशानुगत रक्त संबंधी विकास के रोग), ब्लीडिंग डिजार्डर, कोहलर इंप्लांट तथा अन्य वैसी गंभीर बीमारी शामिल हैं जो अबतक सूची में शामिल नहीं है।
राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों जिनके पास अपना ब्लड बैंक नहीं है और वे संबद्ध ब्लड बैंक से ब्लड प्राप्त करते हैं, उन्हें प्रति सप्ताह अपने परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान कैंप लगाना होगा ताकि ब्लड बैंक में आवश्यक ब्लड जमा हो सके। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत छह अन्य अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है। इससे सूचीबद्ध संस्थानों की संख्या 86 हो गई है। बता दें कि इस योजना के तहत राज्य सरकार बीपीएल परिवारों को गंभीर बीमारी होने पर चार लाख रुपये तक चिकित्सा सहायता राशि देती है। कैंसर की स्थिति में यह राशि अधिकतम पांच लाख रुपये है।
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