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राष्‍ट्रीय खेल घोटाला में मधुकांत पाठक को हाई कोर्ट से जमानत

झारखंड हाई कोर्ट ने राष्‍ट्रीय खेल घोटाला के मामले में आरोपित मुधकांत पाठक को बेल दे दी है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 04 Oct 2018 01:30 PM (IST)Updated: Thu, 04 Oct 2018 07:41 PM (IST)
राष्‍ट्रीय खेल घोटाला में मधुकांत पाठक को हाई कोर्ट से जमानत
राष्‍ट्रीय खेल घोटाला में मधुकांत पाठक को हाई कोर्ट से जमानत

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। राष्ट्रीय खेल घोटाले मामले में आरोपित मधुकांत पाठक को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने उन्हें पचास-पचास हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि मधुकांत पाठक को अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करना होगा और बिना अदालत के आदेश के वह विदेश नहीं जा सकते है। मधुकांत पाठक छह जून 2018 से जेल में बंद हैं।

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सुनवाई के दौरान मधुकांत पाठक की ओर से कहा गया कि टेंडर कमेटी की सहमति के बाद ही सामानों की खरीदारी की गई है। सामान ज्यादा खरीदने के मामले में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है, क्योंकि उन्हें 20 हजार रुपये से ज्यादा पेमेंट करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावे इस मामले में आरोपित एसएम हाशमी व पीसी मिश्रा को पूर्व में ही जमानत मिल चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। इसलिए उन्हें भी जमानत प्रदान की जाए।

एसीबी के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने इसका विरोध किया। कहा कि मधुकांत पाठक टेंडर कमेटी के सदस्य व कोषाध्यक्ष थे। इन्होंने एल वन की बजाए एल टू को वर्क ऑर्डर दे दिया। इनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृत भी मिल गई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मधुकांत पाठक की जमानत मंजूर कर ली। बता दें कि मधुकांत पाठक ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।

यह भी पढ़ें : राष्ट्रीय खेल घोटाले की जांच छह माह में होगी पूरी


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