कोर्ट के कोड़े से मधु का राजनीतिक करियर भंवर में
रांची : पूर्व सीएम मधु कोड़ा को सजा मिलने के साथ ही उनका राजनीतिक करियर भी समाप्त होता दिख रहा
रांची : पूर्व सीएम मधु कोड़ा को सजा मिलने के साथ ही उनका राजनीतिक करियर भी समाप्त होता दिख रहा है। अब वे करीब नौ साल तक किसी पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआइ कोर्ट ने कोड़ा को तीन साल की सजा सुनाई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सजा पूरी करने के बाद छह साल तक कोई राजनीतिज्ञ चुनाव नहीं लड़ सकता है। मधु कोड़ा को चुनाव खर्चे का सही हिसाब नहीं देने के कारण आयोग ने तीन साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि तीन साल की सजा मिलने के बाद मधु कोड़ा को सीबीआइ कोर्ट से ही जमानत मिल गई है। अब इस जमानत पर मुहर लगाने के लिए उन्हें दो माह के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल करनी होगी। इस याचिका में निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को चुनौती दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय ने एक याचिका दाखिल की है जिसमें सजा पाने वाले राजनीतिज्ञों को चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने व पद पर रहने पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। चुनाव आयोग ने इस मामले में अपनी सहमति दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सांसद व विधायकों के मामले में एक साल में सुनवाई पूरी करने का भी निर्देश दिया है। लेकिन इसका लाभ नहीं मिलता देख सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिज्ञों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट बनाने के बारे में केंद्र सरकार से प्रस्ताव मांगा है।
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