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Lockdown Pass: लॉकडाउन पास पर बढ़ा बवाल, नूर मोहम्‍मद अंसारी पर गिरफ्तारी की फांस

Lockdown Pass गलत तरीके से ई-पास लेने के मामले में प्रशासन ने रांची के नूर मोहम्‍मद पर शिकंजा कस दिया है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 09 May 2020 10:30 PM (IST)Updated: Sun, 10 May 2020 05:06 PM (IST)
Lockdown Pass: लॉकडाउन पास पर बढ़ा बवाल, नूर मोहम्‍मद अंसारी पर गिरफ्तारी की फांस
Lockdown Pass: लॉकडाउन पास पर बढ़ा बवाल, नूर मोहम्‍मद अंसारी पर गिरफ्तारी की फांस

लोहरदगा, जेएनएन। Jharkhand Lockdown E Pass प्रशासन को गुमराह कर ग़लत तरीक़े से ई-पास लेने के मामले में प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में रांची के नूर मोहम्मद अंसारी के विरुद्ध सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। जिसके बाद सदर थाना पुलिस कभी भी नूर मोहम्मद अंसारी को गिरफ़्तार कर सकती है। इस मामले में एसपी प्रियंका मीना का कहना है कि आरोपित नूर मोहम्मद अंसारी रांची के हिंदपीढ़ी हॉटस्पॉट एरिया में है, जहां से वह ई-पास जारी होने के बाद  मोटरसाइकिल पर पास चिपका कर लोहरदगा आ रहा था, इसी बीच गलत तरीके से नूर मोहम्मद अंसारी द्वारा पास लेने की जानकारी पुलिस को मिली तो उसे लोहरदगा आने से पहले रास्ता में ही रोककर वापस रांची भेज दिया गया है।

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अब चूकि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज हो गई है तो पुलिस वारंट लेकर उसे गिरफ्तार करने के बाद आईसोलेशन में रखेगी, फिर कानून कार्रवाई पूरी करते हुए जेल भेजेगी। बता दें कि इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी पियूषा शालीना डोना मिंज ने नूर मोहम्मद अंसारी के विरुद्ध सदर थाने में कांड संख्या 111/2020 में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग के सचिव के.रवि कुमार ने शनिवार को उपायुक्त आकांक्षा रंजन को पत्रांक 881 के माध्यम से पत्राचार करते हुए गलत सूचना देकर ई-पास प्राप्त करने वाले नूर मोहम्मद अंसारी पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया था।

इसके बाद उपायुक्त आकांक्षा रंजन के निर्देश पर कार्यपालक दंडाधिकारी पियूषा शालीना डोना मिंज ने नूर मोहम्मद अंसारी के ख़िलाफ़ यह आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है कि नूर मोहम्मद अंसारी ने यह जानते हुए कि झारखंड सरकार के आदेश पर रांची के हिंदपीढ़ी क्षेत्र को सील कर दिया गया है और वहां पर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

बावजूद नूर मोहम्मद अंसारी ने जान बुझकर ई-पास के लिए अपना आवेदन बार-बार लोहरदगा कार्यालय में समर्पित किया। इसमें घोषणा वाले कॉलम में भी इनके द्वारा गुमराह करने हेतु ग़लत सूचना समर्पित किया गया, जो एक संज्ञेय अपराध है। कार्यपालक  दंडाधिकारी पियूषा शालीना डोना मिंज ने सदर थाना पुलिस को दिए आवेदन में स्पष्ट किया है कि ऐसे में नूर मोहम्मद अंसारी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए क़ानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

सदर थाना पुलिस ने कार्यपालक दंडाधिकारी पियूषा शालीना डोना मिंज के आवेदन पर भादवि कि धारा 188, 199, 200 एवं 52 डिजास्टर मैनजमेंट एक्ट 2005 एवं सेक्शन-3 एपिडेमिक डिज़ीज़ एक्ट 1897 के तहत कांड संख्या 111/2020 में प्राथमिकी दर्ज कर जांच-पड़ताल के साथ अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। साथ ही आरोपित की गिरफ्तारी के लिए उसके संबंधित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।


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