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Jharkhand CM हेमंत सोरेन का बड़ा एलान, 30 अप्रैल तक झारखंड में सब कुछ बंद; पढ़ें सरकारी आदेश

Jharkhand Lockdown झारखंड सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूल जिम पार्क स्वीमिंग पुल अगले आदेश तक बंद कर दिया है। मेला प्रदर्शनी व जुलूस प्रतिबंधित किए गए हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की उच्चस्तरीय समिति ने रात आठ बजे के बाद कर्फ्यू लगाया।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 06 Apr 2021 10:39 PM (IST)Updated: Thu, 08 Apr 2021 09:03 PM (IST)
Jharkhand CM हेमंत सोरेन का बड़ा एलान, 30 अप्रैल तक झारखंड में सब कुछ बंद; पढ़ें सरकारी आदेश
Jharkhand Lockdown: झारखंड सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, जिम, पार्क, स्वीमिंग पुल बंद कर दिया है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Lockdown झारखंड सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, जिम, पार्क, स्वीमिंग पुल अगले आदेश तक बंद कर दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने मंगलवार को बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, पार्क, जिम, स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे। प्रदर्शनी व जुलूस को प्रतिबंधित किया गया है। सरकार का यह आदेश आठ अप्रैल से पूरे राज्य में प्रभावी हो जाएगा। मंगलवार की देर रात जारी दिशा-निर्देश के अनुसार शादी-विवाह को छोड़कर कोई भी आउटडोर या इंडोर कार्यक्रम नहीं होंगे।

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शादी में अधिकतम 200 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल। सभी तरह के जुलूस (धार्मिक सहित) पर रोक लगा दिया गया है। किसी भी भीड़भाड़ वाले स्थान पर पांच से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। 10वीं व 12वीं को छोड़कर सभी कक्षाओं के लिए स्कूल बंद रहेंगे। बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर 10वीं व 12वीं की कक्षाएं ऑफलाइन होंगी, जबकि अन्य कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। हालांकि, 10वीं व 12वीं की ऑफलाइन कक्षाओं को अनिवार्य नहीं किया गया है, इसके लिए अभिभावकों की सहमति अनिवार्य है।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सभी से अपील है कि कृपया नियमों का कड़ाई से पालन करें। पूर्व में संक्रमण को रोकने में झारखंड वासियों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका और संवेदनशीलता रही है। मुझे पूरा विश्वास है हम फिर मिलकर कोरोना संक्रमण को मात देंगे। हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री, झारखंड।

सभी प्रकार के मेले व प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा। सभी जिम व स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे। सभी प्रकार की खेल गतिविधियां नहीं होंगी। केवल स्पोर्ट्स पर्शन को स्टेडियम में प्रशिक्षण की अनुमति होगी। सभी पार्क बंद रहेंगे। सभी रेस्टोरेंट क्षमता से 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ ही खुलेंगे। धार्मिक स्थलों, पूजन स्थलों पर 50 फीसद क्षमता से अधिक लोग नहीं जुटेंगे। यहां दो गज की शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। शादी व अंतिम कर्म के अलावा किसी कार्य के लिए बैंक्वेट हॉल नहीं खुलेंगे। सभी दुकानें, रेस्टोरेंट व क्लब रात के आठ बजे के बाद नहीं खुलेंगे। हालांकि, खाद्य पदार्थों की होम डिलिवरी रेस्टोरेंट से की जा सकेगी।

किसी भी सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थान पर बिना मास्क या फेसकवर के जाने की अनुमति नहीं होगी। जिन गतिविधियों पर प्रतिबंध नहीं है, वे कंटेंनमेंट जोन के बाहर ही लागू होंगी। पूर्व में बेरमो व दुमका के उप चुनाव में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो गाइडलाइंस जारी था, वह मधुपुर उप चुनाव में भी लागू होगा। उच्च स्तरीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, आपदा सचिव डा. अमिताभ कौशल आदि मौजूद थे।


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