Lockdown 5.0: 30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, यहां पढ़ें नई गाइडलाइन; जानें झारखंड में पाबंदी, छूट
Lockdown 5.0 Guidelines केंद्र सरकार ने एक बार फिर से एक महीने यानी 30 जून तक लाॅकडाउन को बढ़ा दिया है। साथ ही देश को अनलॉक करने के लिए अनलॉक-1 की घोषणा की है।
रांची, जेएनएन। Lockdown 5.0 Guidelines केंद्र सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को अगले एक महीने के लिया बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अब एक जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5 की घोषणा कर दी गई है। इस बीच कोरोना वायरस महामारी से आक्रांत जनजीवन के लिए राहत की खबर यह है कि देश को अब अनलॉक करने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5 के लिए जारी गाइडलाइन में आने वाले दिनों में चरणबद्ध तरीके से छूट देने का एलान किया है। इससे झारखंड के लोगों को भी राहत मिलेगी।
Hotels, restaurants as well as shopping malls are allowed to operate from 8th June, in the areas outside the affected areas: Government of West Bengal. #COVID19 https://t.co/Mk3HBCsfpw" rel="nofollow
— ANI (@ANI) May 30, 2020
बहरहाल 1 जून से 30 जून तक अन-लॉक 1 का ऐलान किया गया है। इसमें कंटेनमेंट ज़ोन में चरणबद्ध तरीक़े से छूट मिलेगी। कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर छूट को जारी रखा गया है। 8 जून से धार्मिक स्थल खुलेंगे। होटलों, रेस्तरां भी 8 जून से खुलेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से लॉकडाउन 5 के लिए जारी किए गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में चरणबद्ध तरीके से पर्याप्त छूट दी जाएगी। अब सभी तरह के धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट, मॉल, होटल, पूजा स्थल, व अन्य सेवा प्रभाग 8 जून के बाद शुरू किए जा सकेंगे।
नई गाइडलाइन के मुताबिक केंद्र सरकार ने भले ही एक महीने के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन अनलॉक-1 के जरिये फिर से जनजीवन को पटरी पर लाने के प्रयास भी शुरू कर दिए गए हैं। लॉकडाउन 5 के 30 दिनों में कुल तीन चरणों में ढील दी जाएंगी। पहले फेज की शुरुआत 8 जून से होगी, इसमें चुनिंदा सार्वजनिक जगहों को खोला जाएगा। इस बार लॉकडाउन 5 सिर्फ कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा।
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