Lockdown 4.0 New Guidelines: लॉकडाउन 4 में झारखंड सरकार ने दी बड़ी रियायतें, यहां देखें
Lockdown 4.0 Guidelines झारखंड सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन 4 के लिए नई रियायतों की घोषणा कर दी है। इसमें कुछ इलाकों में बदिशें खत्म की गई हैं।
रांची, राज्य ब्यूरो। Lockdown 4.0 Guidelines झारखंड सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन 4 के लिए नई रियायतों की घोषणा कर दी है। इसमें कुछ इलाकों में बदिशें खत्म की गई हैं। नगर निगम इलाके में कड़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। झारखंड सरकार ने लाकडाउन-चार में कई राहतों की घोषणा की है। इससे कंटेनमेंट जोन से इतर जहां जनजीवन सामान्य होगा वहीं व्यावसायिक गतिविधियां भी तेज हो सकेंगी। छूट के दौरान जहां लोग टैक्सी किराये पर लेकर एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा कर पाएंगे वही खुदरा शराब दुकानों का भी संचालन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक के बाद बंदिशों में छूट का एलान किया। तमाम छूट राज्य में प्रभावी होगी। सिर्फ कंटेनमेंट जोन इससे अलग रहेंगे। शराब की दुकानें तत्काल नहीं खुलेंगी।
धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे : हेमंत सोरेन
लॉकडाउन-चार में केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक बड़े पैमाने पर राहत देने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में धीरे-धीरे आॢथक गतिविधि आगे बढ़ेगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन-तीन के दौरान किसी प्रकार की छूट देने से राज्य सरकार ने इन्कार कर दिया था। सोमवार को कई क्षेत्रों को खोलने के निर्णय के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल राज्य सरकार की प्राथमिकता प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाना है। कुछ समय के बाद वर्तमान परिस्थितियों की समीक्षा कर निर्णय लिया जाएगा। धीरे-धीरे गतिविधियों को आगे बढ़ाना है।
सीएम ने कहा कि लगभग सभी क्षेत्र खोले गये हैं। इसमें गाइडलाइन को ध्यान में रखा गया है। राज्य में प्रवासियों का लगातार आना जारी है और संक्रमण की स्थिति भी आगे-पीछे हो रही है। ऐसे में लोगों को रोजगार की भी आवश्यकता होगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत सारे राहत दिए गए हैं। निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियां आरंभ होंगी।
सीबीएसई ने परीक्षा की भी घोषणा कर दी है। किताब दुकानें और स्टेशनरी खुलने से बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। परिवहन माध्यमों को केंद्र सरकार ने आरंभ किया है। कुछ ट्रेनें आ रही हैं, ऐसे में यात्रियों को उनके गंतव्य तक जाने में दिक्कत नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए एक जिला से दूसरे जिला में जाने के लिए टैक्सी व्यवस्था आरंभ कर दी गई है। इस निर्णय से कार्इे व्यक्ति स्टेशन से उतरकर अपने घर और गृह जिला के लिए टैक्सी भाड़े पर लेकर निकल सकता है। कृषि से जुड़े कार्य खाद, बीज और उससे जुड़ी चीजें ट्रेक्टर पाट्र्स की दुकानें पहले ही खोली गई है। सॢवस सेक्टर को में भी छूट दी गई है।
कहीं आने-जाने के लिए आज जारी हो सकता है निर्देश
राज्य में लोगों को एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने के लिए अथवा राज्य के बाहर जाने के लिए विस्तृत निर्देश मंगलवार को जारी हो सकता है। छूट के दौरान जहां लोग स्टेशनों और बस स्टैंड से टैक्सी किराए पर लेकर अपने घर तक जा सकेंगे। इसके लिए अलग से पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अनावश्यक परिवहन पर पाबंदी जारी रहेगी और शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि राज्य के जिलों के अंदर और बाहर आने-जाने को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश मंगलवार को जारी हो सकेंगे।
लाकडाउन-4 में झारखंड को राहत
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य इलाकों में मिलेगी छूट
- बढ़ेगी व्यवसायिक गतिविधियां, खुदरा शराब दुकान भी खुलेंगे
इन गतिविधियों में मिलेगी छूट
- औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग से जुड़ी गतिविधियां।
- निर्माण कार्य से जुड़ी गतिविधियां।
- गोदाम आदि खुलेंगे। हार्डवेयर, निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकानें खुलेगी।
- किताब दुकानें, स्टेशनरी की दुकानें।
- टेलीकॉम कंपनियों के खुदरा दुकान खुलेंगे।
- मोबाइल, घड़ी, टीवी, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े उत्पाद कंप्यूटर आदि की दुकानें।
- रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एयर कूलर आदि की दुकान
- निजी दफ्तर खुलेंगे, ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां शुरू होंगी। खुदरा शराब की दुकान खुलेंगे
- लोग टैक्सी किराए पर लेकर एक जिले से दूसरे जिले जा सकेंगे
पूर्व में दी गई छूट लागू रहेगी
- कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां
- आवश्यक वस्तुओं का परिवहन, दवा, ग्रोसरी, खाद्य उत्पाद, कृषि उपकरण आदि से जुड़ी दुकानें।
- आम व्यक्ति से जुड़ी उपयोगी सामग्री, ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण की गतिविधि,
- ई-कॉमर्स, ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां,
- हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, बैंक, एटीएम, इंश्योरेंस कंपनी, बाल गृह, बाल सुधार गृह, ऑनलाइन शिक्षा, मनरेगा, कॉल सेंटर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
पहले से जारी छूट संबंधी सभी निर्देश लागू रहेंगे
1. कृषि एवं संबंधित गतिविधियां
2. सभी प्रकार की सामग्रियों का परिवहन
3. आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। इसी आधार पर दवा दुकान, किराना दुकान चल रही हैं
4. जन उपयोगी सुविधाएं
5. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी
झारखंड सरकार ने की रियायतों की घोषणा
- औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां
- निर्माण गतिविधियां
- वेयर हाउस एवं गोदाम
- सभी प्रकार की दुकानें, हार्डवेयर, निर्माण से जुड़ी वस्तुएं, किताब की दुकानें, स्टेशनरी दुकानें, मोबाइल दुकान
- नगर निगम को छोड़कर पूरे राज्य में मोबाइल, घडिय़ां, इलेक्ट्रॉनिक (एसी, कंप्यूटर, टीवी आदि), आइटी उत्पाद, इलेक्ट्रिक (फ्रिज, कूलर आदि)
- निजी कार्यालय
- ई-कॉमर्स (आवश्यक और गैर आवश्यक दोनों)
- खुदरा शराब की दुकानें
- अंतर जिला और किराए पर टैक्सी का आवागमन
31 मई तक नहीं खुलेगी रिम्स की ओपीडी, ई ओपीडी में बढ़ेगी डॉक्टरों की संख्या
लाॅकडाउन-4 की वजह से रिम्स में अब 31 मार्च तक ओपीडी नहीं खुल पाएगा। रिम्स निदेषक डाॅ डीके सिंह ने बताया कि लाॅकडाउन बढ़ जाने से अब गाईडलाइन के अनुसार ओपीडी नहीं खुलेगी। साथ ही इमरजेंसी को छोड़ रूटीन सर्जरी नहीं होगी। इमरजेंसी सेवा में प्रसव कराया जाएगा। सर्जरी से पहले सभी मरीजों के कोरोना सैंपल पहले की तरह लिए जाएंगे। इसके साथ ही क्वारांटाइन के लिए जो दिशा-निर्देश दिए गए है उसे जरूरत पड़ने पर उनके डाॅक्टर व स्टाॅफ पूरा करते रहेंगे। वहीं डॉ डीके सिंह ने कहा कि ओपीडी खुलने तक ई ओपीडी का संचालन बेहतर ढंग से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर ई ओपीडी में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी।