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जीपी प्लाजा स्थित 5 प्रतिष्ठानों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत नोटिस

जीपी प्लाजा स्थित 5 प्रतिष्ठानों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत नोटिसजीपी प्लाजा स्थित 5 प्रतिष्ठानों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत नोटिसजीपी प्लाजा स्थित 5 प्रतिष्ठानों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत नोटिसजीपी प्लाजा स्थित 5 प्रतिष्ठानों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत नोटिस

By Deepak sinhaEdited By: Published: Sat, 02 Jul 2022 07:02 PM (IST)Updated: Sat, 02 Jul 2022 07:02 PM (IST)
जीपी प्लाजा स्थित 5 प्रतिष्ठानों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत नोटिस
जीपी प्लाजा स्थित 5 प्रतिष्ठानों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत नोटिस

जीपी प्लाजा स्थित 5 प्रतिष्ठानों को ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत नोटिस संवाद सहयोगी, गढ़वा : चिनियां रोड स्थित जीपी प्लाजा परिसर में स्थित 5 प्रतिष्ठानों को नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत सख्त नोटिस जारी किया है। इन 5 प्रतिष्ठानों में 3 होटल, रेस्तरां, एक रिटेल चैन स्टोर तथा एक सार्वजनिक निगम शामिल हैं। कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि चिनियां रोड स्थित उक्त प्रतिष्ठान अपने प्रतिष्ठान का कूड़ा मुख्य सड़क पर डाल देते हैं, जिससे आमजन को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बताया कि स्थानीय लोगों की आपत्ति एवं शिकायत प्राप्त होने के उपरांत उक्त कार्रवाई की जा रही है। कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत ऐसे परिसर जहां 100 किलो से अधिक कूड़ा प्रतिदिन निकलता हो उन्हें अपने कूड़े का निस्तारण अपने स्तर पर करना है। इस संदर्भ में परिसर के स्वामी को भी नोटिस जारी किया जा रहा है।

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