Lalu Yadav: लालू यादव की जमानत मामले में अब 11 सितंबर को हाेगी हाई कोर्ट में सुनवाई
Lalu Yadav Bail Petition News चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को पांच साल की सजा सुनाई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर अब झारखंड हाई कोर्ट में 11 सितम्बर को सुनवाई होगी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। बताया गया कि सीबीआइ के अधिवक्ता उपलब्ध नहीं हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। इसलिए सीबीआइ की ओर से अदालत से समय मांगा गया। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
अब लालू यादव की जमानत पर सुनवाई 11 सितंबर को होगी। मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए याचिका दाखिल की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि यह मामला चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सीबीआइ की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को पांच साल की सजा सुनाई है। याचिका में कहा गया है कि लालू प्रसाद ने सजा की आधी अवधि जेल में काट ली है, ऐसे में उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए।
बता दें कि लालू प्रसाद को इससे पहले देवघर कोषागार मामले में जमानत प्रदान की गई है। इससे पहले लालू प्रसाद को चारा घोटाले के तीन मामलों में जमानत मिल चुकी है। बिहार में इस वर्ष के अंत तक विधानसभा चुनाव होना है। इसके मद्देनजर लालू प्रसाद की जमानत अहम मानी जा रही है।
इधर, लालू यादव की जमानत पर सुनवाई की अगली तारीख की घोषणा सुनते ही रांची आए तेज प्रताप पटना रवाना हो गए। वे अपने पिता से मिलने रांची आए थे। लालू से मुलाकात के दौरान उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर चर्चा की। लालू प्रसाद इन दिनों रांची के रिम्स में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स निदेशक के बंगले में शिफ्ट किया गया है।
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