लालू यादव के चारा घोटाला मामले में सीबीआइ कोर्ट में 10 माह बाद सुनवाई शुरू, सप्ताह में 2 दिन होगी सुनवाई
Lalu Prasad Yadav लालू प्रसाद यादव पर डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपया अवैध निकासी का मामला है। आपूर्तिकर्ता श्यामानंद सिंह ने गवाही के लिए समय मांगा है। गवाही के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है।
रांची, जासं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से जुड़े डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये के अवैध निकासी मामले आरसी 47/96 में 10 माह बाद सीबीआइ की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई विशेष जज एसके शशि की अदालत में चल रही है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान घोटाले में सह आरोपित आपूर्तिकर्ता श्यामानंद सिंह की ओर से अपने बचाव में गवाह पेश किया जाना था लेकिन गवाही नहीं हो सकी। श्यामानंद सिंह ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण आज गवाह नहीं आ सके। कोई दूसरी तिथि निर्धारित की जाए।
आरोपित का अनुरोध अदालत ने स्वीकार कर लिया है। गवाही के लिए 12 फरवरी की तिथि निर्धारित की गई है। श्यामानंद सिंह रांची के रहने वाले हैं। उन पर खल्ली सप्लाई के नाम पर दो लाख 22 हजार रुपये फर्जी निकासी का आरोप है। मामले में मुख्य आरोपित लालू प्रसाद का बयान दर्ज हो चुका है। दो-तीन गवाह बाकी हैं जिनकी गवाही होनी है। मालूम हो कि सीबीआइ की ओर से 575 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई है। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से भी सौ से ज्यादा गवाह पेश किए गए हैं। इधर, विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने कहा कि चारा घोटाले मामले की अब सप्ताह में दो दिन सुनवाई होगी। मंगलवार और शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी।