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Lalu Yadav News: लालू यादव को हाई कोर्ट का हल्‍का झटका, जमानत पर आज सुनवाई

Lalu lalu Yadav lalu Prasad Yadav राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने हल्‍का सा झटका दिया है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 16 अप्रैल शुक्रवार को नहीं होगी।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 15 Apr 2021 07:59 PM (IST)Updated: Thu, 15 Apr 2021 10:29 PM (IST)
Lalu Yadav News: लालू यादव को हाई कोर्ट का हल्‍का झटका, जमानत पर आज सुनवाई
Lalu, lalu Yadav, lalu Prasad Yadav: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने हल्‍का झटका दिया है।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Lalu, lalu Yadav, lalu Prasad Yadav राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने हल्‍का सा झटका दिया है। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में अब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 16 अप्रैल, शुक्रवार को नहीं होगी। हाई कोर्ट के ताजा फैसले से जमानत पर जेल से बाहर आने की उनकी उम्‍मीदें भी थोड़े समय के लिए टूटती दिख रही है। लालू परिवार भी उच्‍च न्‍यायालय में शुक्रवार को लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई टलने को लेकर निराश है।

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16 अप्रैल को बंद रहेगा झारखंड हाई कोर्ट

जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए झारखंड हाई कोर्ट परिसर को सैनिटाइजेशन के लिए 16 अप्रैल को बंद कर दिया गया है। हाई कोर्ट में शुक्रवार को लालू यादव की जमानत पर सुनवाई होनी थी। लेकिन अब उनकी जमानत पर 17 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस संबंध में हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका का मामला हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। जिस पर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआइ ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है।

लालू यादव की जमानत पर शनिवार को सुनवाई

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत पर शुक्रवार को सुनवाई निर्धारित थी। लेकिन हाई कोर्ट परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से उनकी जमानत पर अब शनिवार को सुनवाई होगी। उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने बताया कि लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी करने का हवाला देते हुए हाई कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। हालांकि पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई थी। इसके बाद सीबीआइ ने अपना जवाब दाखिल किया है।

सीबीआइ बोली, जमानत याचिका का औचित्‍य नहीं

सीबीआइ ने कहा है कि लालू यादव को सीबीआइ कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सात-सात की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। ऐसे में लालू यादव को कुल 14 साल की सजा मिली है। इसलिए लालू प्रसाद को आधी सजा पूरी करने के लिए सात साल जेल में रहना होगा। लालू यादव के अधिवक्ता देवर्षि मंडल की मानें तो हाई कोर्ट ने पहले ही लालू की सजा को सात साल का माना है।

लालू के वकील बोले, जमानत की पूरी उम्‍मीद

क्योंकि 19 फरवरी को लालू की जमानत खारिज करते समय कोर्ट ने माना है कि आधी सजा पूरी होने में एक माह 17 दिन कम है। इसलिए लालू को जमानत नहीं दी जा सकती है। इससे साबित होता है कि अदालत अभी सात साल की आधी सजा को ही जमानत के लिए मान रही है। बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत मांगी है।

पूजा-पाठ में जुटा है लालू परिवार

इधर लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्‍वी यादव ने अपने पिता की जेल से रिहाई और जमानत के लिए बीते दिन बाबाधाम और कामाख्‍या मंदिर में पूजा-अर्चना की थी। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिनी आचार्य अपने पिता की अच्‍छी सेहत और उनके जेल से छूटने के लिए रोजा रख रही हैं। इधर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी पिता की सलामती के लिए नवरात्र में शक्ति की अधिष्‍ठात्री देवी मां दुर्गा के पूजन में जुटे हैं।

सिब्‍बल ने सीबीआइ पर लगाए संगीन आरोप

इधर लालू प्रसाद यादव के वकील कपिल सिब्‍बल ने लालू यादव के मामले में सीबीआइ पर संगीन आरोप लगाए हैं। सिब्‍बल ने कहा है कि लालू को जेल से नहीं निकलने देने के लिए सीबीआइ जानबूझकर तरह-तरह का तिकड़म करती है। सीबीआइ की विशेष अदालत से लालू को मिली कुल 14 साल की सजा को लेकर पहले ही झारखंड हाई कोर्ट दो धाराओं में अलग-अलग सुनाई गई सात-सात साल की सजा को एक सजा, सिर्फ सात साल मानकर लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव की जमानत याचिका एक बार आधी सजा की अवधि पूरी नहीं होने की बिना पर खारिज कर चुका है।

आज नहीं होगी झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट परिसर को शुक्रवार को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके कारण शुक्रवार को होने वाली सुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में हाई कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि शुक्रवार को हाई कोर्ट के पूरे परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके चलते शुक्रवार को होने वाली सभी मामलों की सुनवाई अब 17 अप्रैल को की जाएगी।

कोरोना संक्रमण से हाई कोर्ट कर्मी की मौत

कोरोना संक्रमण के चलते झारखंड हाई कोर्ट के कर्मी विमलेश कुमार की मौत हो गई है। संक्रमित होने पर उन्हें रांची सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां पर इलाज के दौरान विमलेश कुमार की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि वह हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश के यहां कार्यरत था।


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