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रांची की CBI अदालत में पेश हुए लालू, चारा घोटाला के डोरंडा मामले में बयान दर्ज

Fodder Scam Case राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के 139 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागर मामले में मुख्‍य आरोपित हैं।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 16 Jan 2020 09:56 AM (IST)Updated: Thu, 16 Jan 2020 11:14 PM (IST)
रांची की CBI अदालत में पेश हुए लालू, चारा घोटाला के डोरंडा मामले में बयान दर्ज
रांची की CBI अदालत में पेश हुए लालू, चारा घोटाला के डोरंडा मामले में बयान दर्ज

रांची, जेएनएन। Fodder Scam Case राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) ने चारा घोटाले (Fodder Scam) के डोरंडा कोषागार मामले (Doranda Treasury Case) में अपना बयान दर्ज करा दिया है। लालू यादव से सीबीआई कोर्ट ने कुल 34 सवाल पूछे हैं। लालू ने अदालत में इन सभी सवालों का जवाब बारी-बारी से दिया। लालू प्रसाद अपना बयान दर्ज कराने के बाद कोर्ट से निकल गए हैं। कोर्ट में पेशी के बीच लालू प्रसाद यादव करीब दो घंटे तक कोर्ट में रहे।

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चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू ने अपना बयान दर्ज कराया है। 20 जनवरी को लालू सहित अन्य आरोपियों की ओर से बचाव के लिए गवाहों की सूची अदालत में दाखिल की जाएगी। इस मामले में सीबीआई ने 575 गवाह पेश किए थे। 111 आरोपियों में से 110 का बयान दर्ज हो गया है। एक आरोपी डॉ शिवनंदन प्रसाद के बीमार होने के चलते उनका मामला इससे अलग कर दिया गया है। अब बचाव पक्ष की ओर से गवाही होगी।

139 करोड़ के इस घोटाले में लालू ने गुरुवार को अपना बयान रांची की विशेष सीबीआइ अदालत में दर्ज कराया। इससे पहले चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) पेशी के लिए दिन के 10 बजे रांची की सीबीआइ अदालत पहुंचे। यहां सीबीआइ अदालत के जज सुधांशु कुमार शशि के मौजूद नहीं होने से उन्‍हें करीब आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इस बीच लालू को टायलेट भी ले जाया गया।

लालू ने 110 वें आरोपित के रूप में डोरंडा कोषागर मामले में कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। कोर्ट कैंपस में भारी सुरक्षा की व्‍यवस्‍था की गई है। लालू के सहयोगी भोला यादव भी उनके साथ हैं। चारा घोटाले के पांचवें मामले डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की मामले में गुरुवार को लालू अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। सीबीआइ के विशेष जज सुधांशु कुमार शशि की अदालत में लालू की पेशी हुई है। इस बीच लालू को टायलेट भी ले जाया गया। लालू के वकील ने बताया कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आइपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कराया है।

कड़ी सुरक्षा के बीच लालू यादव को सीबीआई के विशेष जज एसके शशि की अदालत में लाया गया लालू को करीब 10:30 बजे अदालत लाया गया। कोर्ट की कार्यवाही करीब 11:00 बजे से शुरू होगी, तब तक लालू प्रसाद यादव इंतजार कर रहे हैं। संभावना है कि सीबीआई जज 11: 30 बजे बैठेंगे। तब लालू के बयान दर्ज होगा। लालू की पेशी को लेकर सिविल कोर्ट में सुरक्षा के भारी इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा कर्मियों का भी जमावड़ा लगा हुआ है।

इससे पहले बिरसा मुंडा जेल प्रशासन ने रांची के रिम्‍स से लालू को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया। इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआइ के विशेष जज एसके शशि ने रांची के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में 16 जनवरी (गुरुवार) को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद का बयान रांची स्थित सीबीआइ अदालत में दर्ज कराने का आदेश बिरसा मुंडा जेल प्रशासन को दिया था।

लालू की पेशी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम

रांची सिविल कोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पेशी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।  यहां भारी संख्‍या में सुरक्षा बल मौजूद हैं। कोर्ट में मीडिया और बाहरी लोगों का प्रवेश रोक दिया गया है।

गुरुवार को जेल प्रशासन के निर्देश पर सुरक्षा बलों ने लालू प्रसाद यादव को सुबह करीब दस बजे रिम्‍स से रांची विेशेष सीबीआइ अदालत लाया। इस दौरान लालू को देखने के लिए रिम्‍स में सैंकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लालू ने यहां मुस्‍कुराकर सबका स्‍वागत किया।

11 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती हैं लालू प्रसाद यादव

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के चार मामलों में अब तक सजा पा चुके हैं। उन्‍हें रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में कैदी नंबर 3351 के रूप में रखा गया है। हालांकि 11 गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लालू को फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में रांची के रिम्‍स में भर्ती कराया गया है। जहां पेइंग वार्ड में डॉक्‍टरों की टीम उनकी नियमित देखरेख कर रही है। लालू यादव को जहां चाईबासा और देवघर मामले में जमानत मिल चुकी है। वहीं दुमका कोषागार के दो मामले में सबसे अधिक सात-सात साल (कुल 14 साल) की सजा सुनाई गई है।

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