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लालू प्रसाद यादव झारखंड हाई कोर्ट से मांगेंगे जमानत, सुप्रीम कोर्ट कर चुका है खारिज

Lalu Prasad Yadav File Bail Plea in Jharkhand High Court. चारा घोटाले के चार मामलों के सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो ने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Mon, 10 Jun 2019 12:07 PM (IST)Updated: Tue, 11 Jun 2019 10:33 AM (IST)
लालू प्रसाद यादव झारखंड हाई कोर्ट से मांगेंगे जमानत, सुप्रीम कोर्ट कर चुका है खारिज
लालू प्रसाद यादव झारखंड हाई कोर्ट से मांगेंगे जमानत, सुप्रीम कोर्ट कर चुका है खारिज

रांची, राज्य ब्यूरो। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी और सोमवार को ही लालू की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की जानी थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से उनकी याचिका दाखिल नहीं हो सकी। उम्मीद जताई जा रही है कि मंगलवार या बुधवार को लालू की ओर से जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है।
दरअसल, देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ की विशेष कोर्ट ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई है। इस मामले में लालू प्रसाद सजा की करीब आधी अवधि जेल में बीता चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सजा की आधी अवधि जेल में काटने पर सजायाफ्ता को जमानत की सुविधा प्रदान की जा सकती है। इसी को आधार बनाकर लालू प्रसाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर रहे हैं।
सीबीआइ ने की सजा बढ़ाने की मांग
देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में पूर्व में सीबीआइ की ओर से हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर लालू प्रसाद सहित अन्य की सजा को बढ़ाने की मांग की गई है। सीबीआइ की याचिका में कहा गया है कि इस मामले में जगदीश शर्मा सहित तीन अन्य को सात-सात साल की सजा सुनाई गई है। सभी पर आरोप समान थे, इसलिए लालू की सजा साढ़े तीन साल से बढ़ाकर सात साल करनी चाहिए। सीबीआइ की याचिका फिलहाल हाई कोर्ट में लंबित है।

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