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लालू के करीबी भोला यादव को केरला रिलीफ फंड में ढाई लाख जमा करने का निर्देश

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव को कोर्ट ने केरला रिलीफ फंड में 2.5 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Tue, 21 Aug 2018 05:55 PM (IST)Updated: Tue, 21 Aug 2018 08:02 PM (IST)
लालू के करीबी भोला यादव को केरला रिलीफ फंड में ढाई लाख जमा करने का निर्देश
लालू के करीबी भोला यादव को केरला रिलीफ फंड में ढाई लाख जमा करने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी भोला यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट केजस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने भोला यादव के खिलाफ चल रहे अवमानना के मामले को समाप्त कर दिया है। वहीं, कोर्ट ने भोला यादव को केरला रिलीफ फंड में 2.5 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया। मंगलवार को सुनवाई के दौरान भोला यादव की ओर से कोर्ट में इस मामले में बिना शर्त लिखित माफीनामा दाखिल किया गया। साथ ही, इस तरह की कोई गलती नहीं करने का कोर्ट को भरोसा दिया गया।

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कोर्ट ने भोला यादव के माफीनामे के बाद उनके खिलाफ चल रही अवमानना मामले को समाप्त कर दिया। केरला रिलीफ फंड में 2.5 लाख रुपये जमा करने का कोर्ट ने निर्देश दिया। भोला यादव को उक्त राशि की जमा पर्ची (रिसिप्ट) दो सप्ताह में हाई कोर्ट में जमा करना है। भोला यादव की ओर से अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने कोर्ट में पक्ष रखा।

गौरतलब है कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले से लालू प्रसाद को 24 मार्च को अलग-अलग दो धाराओं में 14 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। उस वक्त लालू प्रसाद रांची के रिम्स में भर्ती थे। 28 मार्च को रिम्स से एम्स जाने के दिन भोला यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा था कि सीबीआइ कोर्ट ने अपने फैसले में कई ऑब्जर्वेशन मनगढंत हैं। इस मामले में दुर्भावनाग्रस्त होकर फैसला दिया गया है। इस बयान पर संज्ञान लेते हुए सीबीआइ कोर्ट ने भोला यादव पर अवमानना का मामला चलाने के लिए हाई कोर्ट सभी दस्तावेज भेज दिया था। जिसके बाद से हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा था।


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