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Lalu Yadav News: सीबीआइ ने फिर अड़ाई टांग, लालू को करारा झटका; राजद खेमे में निराशा

Lalu News Lalu Yadav News Lalu Yadav News in Hindi राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से करारा झटका लगा है। अदालत से बड़ी राहत मिलने की उम्‍मीद के बीच अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। वे अभी जेल में ही रहेंगे।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 19 Feb 2021 04:37 PM (IST)Updated: Fri, 19 Feb 2021 05:17 PM (IST)
Lalu Yadav News: सीबीआइ ने फिर अड़ाई टांग, लालू को करारा झटका; राजद खेमे में निराशा
Lalu News, Lalu Yadav News, Lalu Yadav News in Hindi: लालू प्रसाद यादव को जमानत नहीं मिली।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Lalu News, Lalu Yadav News, Lalu Yadav News in Hindi राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav Bail Rejected) अभी जेल में ही रहेंगे। लालू को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) से तगड़ा झटका लगा है। वे अभी  जेल से रिहा नहीं हो जाएंगे। अदालत से बड़ी राहत मिलने की उम्‍मीद के बीच शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी, सीबीआइ ने एक बार फिर लालू की जमानत की राह में टांग अड़ाई। सीबीआइ ने जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के दौरान लालू की आधी सजा की अवधि पूरी नहीं होने को लेकर जोरदार दलीलें दीं।

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कोर्ट में लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई के क्रम में लालू की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्‍ठ वकील कपिल सिब्‍बल ने बहस की। सीबीआइ की दलील के मुताबिक लालू की आधी सजा की अवधि पूरी होने में अब भी 2 माह 7 दिन का समय बचा है। कोर्ट ने इस बिना पर चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी। कपिल सिब्‍बल की ओर से अदालत से आग्रह किया गया कि जमानत याचिका खारिज न की जाए और लालू को दो महीने बाद की तारीख दे दी जाए।

इस पर सीबीआइ ने कड़ा प्रतिरोध किया। सीबीआइ के वकील ने कहा कि उन्‍हें पहले ही अदालत से ऐसी दरख्‍वास्‍त करनी चाहिए थी। अब सजा की अवधि के सारे दस्‍तावेज कोर्ट में जमा करा दिए गए हैं, ऐसे में उनकी जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए। कोर्ट ने सीबीआइ की इस दलील को मानते हुए आखिरकार लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी। इधर लालू के वकील देवर्षि मंडल ने कहा कि वे दो माह बाद आधी सजा पूरी होने पर फिर से झारखंड हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करेंगे। लालू की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल नहीं की जाएगी।

लालू के बेटे तेजस्‍वी यादव (Tejashwi Yadav), तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) और लालू परिवार (Lalu Family) ने इस फैसले पर घोर निराशा जताई है। बिहार, पटना में उनके समर्थकों में मायूसी का माहौल है। जमानत याचिका खारिज होने से राजद (RJD) के नेता-कार्यकर्ता और लालू समर्थक परेशान हो गए हैं। वे अपने नेता लालू यादव (Lalu Yadav Bail) के आज जेल से छूटने की उम्‍मीद जता रहे थे। इधर पटना में राबड़ी देवी (Rabri Devi) के आवास पर आरजेडी के छोटे-बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा है। अपने नेता के जेल से बाहर नहीं निकल पाने से उनकी मायूसी चेहरे से साफ झलक रही है। 

इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव के वकील कपिल सिब्‍बल ने उनकी जमानत याचिका पर बहस की। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लालू को सजा की आधी अवधि जेल में नहीं बिताने की बिना पर जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि कोर्ट की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसी से कई गंभीर सवाल पूछे गए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने लालू की जमानत के खिलाफ अदालत में जोरदार बहस की। फिलहाल लालू एम्‍स दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं। राजद प्रमुख को जमानत नहीं मिलने से लालू परिवार में निराशा का आलम है।


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